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पैगंबर के खिलाफ 'अपमानजनक' पोस्ट वायरल, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने किया ये काम

पोस्ट के वायरल होते ही ओल्ड नासिक, वडालागांव और अन्य क्षेत्रों के मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में थाने के सामने जमा हो गए. पुलिस आयुक्त जयंत नायकनवरे सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया. 

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पैगंबर के खिलाफ 'अपमानजनक' पोस्ट वायरल, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने किया ये काम

नासिक: महाराष्ट्र के नासिक शहर में शनिवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित रूप से अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया. एक व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम पर पैगंबर के बारे में कथित रूप से अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने के कुछ घंटे बाद भद्रकाली पुलिस थाने के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया.

पोस्ट वायरल होती ही FIR दर्ज

पोस्ट के वायरल होते ही ओल्ड नासिक, वडालागांव और अन्य क्षेत्रों के मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में थाने के सामने जमा हो गए और इस कृत्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी. पुलिस आयुक्त जयंत नायकनवरे सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया. साइबर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया.

भोपाल में दो मामले दर्ज

बता दें कि इससे पहले पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कथित रूप से विवादित टिप्पणी कर धार्मिक भावना आहत करने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मध्यप्रदेश के भोपाल एवं मंदसौर जिलों में दो मामले दर्ज किये गये हैं. यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को दी. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम को स्थानीय लोगों की शिकायत पर अभिषेक सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस थाने एवं मंदसौर के सिटी कोतवाली थाने में मामले दर्ज किये गये हैं.

इन धाराओं में FIR दर्ज

अशोका गार्डन पुलिस थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया, ‘‘इंस्टाग्राम पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में आरोपी अभिषेक सिंह के खिलाफ शुक्रवार की शाम को भादंसं की धारा 295 ए (जानबूझकर किसी भी धर्म या धर्म की भावनाएं आहत करना) और 505 (2) (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया है.’’

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