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दिल्ली हाईकोर्ट में आज सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, उन्हें बाद में फिर जून में सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया था.

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दिल्ली हाईकोर्ट में आज सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई
Nitin Arora|Updated: Jul 02, 2024, 07:55 AM IST

Arvind Kejriwal, नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली पीठ दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करेगी.

याचिका सोमवार को दायर की गई. बता दें कि अरविंद केजरीवाल जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, उन्हें बाद में फिर जून में सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया था.

सीबीआई की यह कार्रवाई आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को स्थानीय अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है.

अब तक क्या हुआ?
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने ट्रायल कोर्ट के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें तीन दिनों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया गया था. 29 जून को केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनका नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में सामने आया है और चूंकि जांच अभी भी जारी है, इसलिए उनसे आगे की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है.

CBI ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जांच टीम के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे और अपनी तीन दिन की हिरासत के दौरान टालमटोल वाले जवाब दे रहे थे. यह भी दावा किया गया कि केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

26 जून को ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया. ट्रायल जज ने कहा कि गिरफ्तारी का समय एक विषय हो सकता है लेकिन यह गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का स्पष्ट मानदंड नहीं है.

क्या है मामला?
एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं पर राजनेताओं और व्यापारियों के एक समूह के अनुकूल शराब नीति तैयार करने के बदले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है. दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा लाइसेंस देने में अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के तुरंत बाद नीति को रद्द कर दिया गया था.

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