trendingNow1zeeHindustan1590510
Hindi news >> Zee Hindustan>> राष्ट्र

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने दिया इस्तीफा, जानिए पूरा मामला

दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है. उनके अलावा सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है.

Advertisement
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने दिया इस्तीफा, जानिए पूरा मामला

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है. उनके अलावा सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है. मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों अलग-अलग मामलों में आरोपी हैं. 

CBI की हिरासत में हैं मनीष सिसोदिया
दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया को हाल ही में सीबीआई ने कस्टडी में लिया है और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें तगड़ा झटका लगा है. केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया ही सबसे बड़े नेता है. मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के कुल 33 में से 18 विभाग थे. सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनका काम कौन संभालेगा. केजरीवाल के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से जेल में हैं. जैन के पास स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन जैसे मंत्रालय थे, जिन्हें सिसोदिया को सौंप दिया गया था. सिसोदिया के पास शिक्षा, लोक निर्माण, वित्त, आबकारी जैसे सबसे अहम विभाग थे.

सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
च्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इंकार कर दिया. सिसोदिया वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, ‘‘हम मौजूदा स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं.’’ 

पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई है, सिसोदिया सीधे शीर्ष अदालत में नहीं आ सकते हैं. पीठ ने कहा कि उनके पास संबंधित निचली अदालत के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जाने के भी उपाय हैं. सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को गिरफ्तार करने की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतिगत फैसले अलग-अलग स्तर पर लिए गए और इसके अलावा कोई रकम बरामद नहीं हुई. उन्होंने यह भी कहा कि उपराज्यपाल भी आबकारी नीति में नीतिगत फैसले का हिस्सा थे. शीर्ष अदालत ने जब कहा कि वह मौजूदा स्थिति में याचिका पर विचार नहीं करेगी, सिंघवी ने इसे वापस ले लिया.

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

Read More
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(interstitialSlot)})