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अरविंद केजरीवाल को CBI ने किया गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई से पहले नया मोड़

Arvind Kejriwal arrested: दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत पर स्थगन आदेश को चुनौती देने वाली उच्चतम न्यायालय में सुनवाई से पहले हुई.

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अरविंद केजरीवाल को CBI ने किया गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई से पहले नया मोड़
Nitin Arora|Updated: Jun 26, 2024, 12:17 PM IST

Arvind Kejriwal arrested: CBI ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केजरीवाल की जमानत पर रोक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से कुछ समय पहले हुई है.

गिरफ्तारी तब हुई जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को केजरीवाल से अदालत में पूछताछ करने की अनुमति दी. इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी के लिए दस्तावेज पेश किए थे.

केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.

सीबीआई ने बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष केजरीवाल की हिरासत मांगी. हालांकि, कोर्ट ने बताया कि केजरीवाल को अभी तक सीबीआई ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया है. सीबीआई के वकील ने कोर्ट से कहा, 'पूछताछ और औपचारिक गिरफ्तारी के लिए औपचारिक हिरासत की मांग करना चाहते हैं.'

केजरीवाल पक्ष
सीबीआई की मांग का विरोध करते हुए केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि उन्हें सीबीआई द्वारा कोर्ट के समक्ष आवेदन पेश करने और उनसे पूछताछ करने का आदेश प्राप्त करने के बारे में जानकारी नहीं दी गई. केजरीवाल के वकील ने कहा, 'जिस तरह से यह किया गया है, वह गंभीर चिंता का विषय है. कृपया हमें दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करें और इस सुनवाई को कल तक के लिए टाल दें... अगर हम जवाब दाखिल करते हैं तो आसमान नहीं गिर जाएगा.'

सीबीआई ने 25 जून को जेल से केजरीवाल का बयान लिया और बुधवार को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उनकी पेशी की मांग की. सीबीआई का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी सिंह ने किया और कहा कि जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है और कानून यह अनिवार्य नहीं करता है कि आरोपी को सूचित किया जाए.

तर्क वितर्क
सीबीआई ने कहा, 'कानून यह नहीं कहता कि मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं कब जाकर उनकी जांच करना चाहता हूं. के कविता के मामले में भी यही हुआ. मुझे केवल अदालत की अनुमति की आवश्यकता है.' केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत धारा 41 के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था. उन्होंने कहा, 'अगर माई लॉर्ड उन्हें (केजरीवाल) गिरफ्तार करने की अनुमति देते हैं, तो माई लॉर्ड उन्हें गोली मारने के लिए अपने कंधों का इस्तेमाल बंदूक के रूप में करने की अनुमति देंगे.'

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