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राहुल गांधी को अब किसने बता दिया अहंकारी? व्यवहार पर भी उठाया सवाल

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो अपने अहंकार का परिणाम भुगत रहे हैं.

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राहुल गांधी को अब किसने बता दिया अहंकारी? व्यवहार पर भी उठाया सवाल

नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को यहां कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 में कर्नाटक में मोदी उपनाम पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगने के बजाय अहंकारी होने का परिणाम भुगत रहे हैं. मीडियाकर्मियों से बातचीत में सरमा ने कहा, 'अगर राहुल गांधी ने माफी मांग ली होती तो मामला वहीं खत्म हो जाता. 'अनजान' था. इससे साबित होता है कि उसका इरादा उस समुदाय को लक्षित करना था.

हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी को बताया अहंकारी
उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को किसी माफी की जरूरत नहीं है लेकिन उन्हें ओबीसी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए थी. सरमा ने टिप्पणी की, राहुल गांधी ओबीसी समुदाय के लिए माफीनामा जारी कर सकते थे. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अहंकारपूर्ण व्यवहार किया. इसलिए अदालत को उनके अहंकार और ओबीसी समुदाय के गौरव के बीच संतुलन बनाना होगा.

असम के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता को केंद्र द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया था, लेकिन ओबीसी समुदाय का अपमान करने के लिए कानून की अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था.

'राहुल गांधी को भाषण के बाद माफी मांगनी चाहिए थी'
उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने अपने भाषण में ओबीसी समुदाय के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. अब, अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है और फैसले की घोषणा के परिणामस्वरूप, उन्हें बाद में लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

सरमा के मुताबिक, फैसला जल्दबाजी में नहीं दिया गया, जैसे एक-दो महीने में दिया जाता है. लंबी प्रक्रिया के बाद इसे तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि लगभग पांच साल पहले राहुल गांधी के कर्नाटक चुनाव भाषण के बाद, उनके खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में मामले दर्ज किए गए, जिनमें एक अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है.

सरमा ने कहा, कभी-कभी जुबान फिसल जाती है. राहुल गांधी को भाषण के तुरंत बाद माफी मांगनी चाहिए थी. हमारे साथ भी ऐसा होता है. लेकिन हम माफी मांगते हैं और कहते हैं कि टिप्पणी अनजाने में की गई थी. हालांकि, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

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