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Haryana News: मेरी शर्ट टाइट थी इसलिए दो उंगली से जज को किया सैल्यूट... कोर्ट ने ACP को दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेजा

Haryana ACP Naveen Sharma Salute Case: अदालत में एक पुलिस अधिकारी को जज को सैल्यूट करना भारी पड़ गया. दरअसल पेशी के दौरान अदालत में जज को एसीपी ने दो उंगलियों से सैल्यूट कर दिया. जानिए फिर क्या हुआ? 

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Haryana News: मेरी शर्ट टाइट थी इसलिए दो उंगली से जज को किया सैल्यूट... कोर्ट ने ACP को दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेजा
Ansh Raj|Updated: Feb 29, 2024, 12:32 PM IST

अंश राज, नई दिल्ली, ACP Salute judge to two fingers: अदालत में एक पुलिस अधिकारी को जज को सैल्यूट करना भारी पड़ गया. दरअसल पेशी के दौरान अदालत में जज को एसीपी ने दो उंगलियों से सैल्यूट कर दिया. पुलिस अधिकारी के सैल्यूट करने के इस तरीके के बारे में जज ने पुलिस अधिकारी नवीन शर्मा (ACP Naveen Sharma in Haryana Police) से कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने तीन तरह से सलामी देना सीखा है. इसके बाद एसीपी ने अपना जवाब बदलते हुए ऐसा जवाब दिया कि ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने एसीपी को दोबारा ट्रेनिंग पर भेजने के लिए कमिश्नर को आदेश दे दिए. कोर्ट ने एसीपी के जवाब पर नाराजगी जताते हैं यह आदेश दिया हैं.

यह है पूरा मामला 
गुरुग्राम के ACP नवीन शर्मा ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत में उन्हें दो उंगलियों से सलामी दे दी. अदालत में पेशी के दौरान दो उंगलियों से सैल्यूट करने पर अदालत ने संज्ञान लिया है. अदालत ने एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोबारा ट्रेनिंग पर भेजने के आदेश दिए हैं. जब जज ने उनसे इस तरह से सलामी देने की बात पूछी, तो उन्होंने कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी. इसको लेकर अदालत नमे नाराजगी जताते हुए पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए कि एसीपी नवीन शर्मा को दोबारा से ट्रेनिंग पर भेजा जाए.

शर्ट के बटन थे टाइट
बता दें कि एसीपी नवीन ने पालम विहार में हुए धोखाधड़ी मामले में अनिल नाम एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद 8 फरवरी को कोर्ट में पेश हुए थे. सुनवाई होने के बाद एसीपी जब वापस जाने लगे तब उन्होंने जज को दो उंगलियों से सलामी दे डाली. उनके सलाम करने का तरिका कोर्ट को ठीक नहीं लगा और अदालत ने उनसे ट्रेनिंग के दौरान सलामी का प्रश्न पूछ लिया. उनके जवाब देने के बाद अदालत ने उन्हें दोबारा से ट्रेनिंग पर भेजने का आदेश जारी किया है. 

पुलिस अधिकारी अदालत को करेगा सैल्यूट 
बता दें कि अदालत ने रूल 14.2(b) ऑफ चेप्टर नंबर XIV इन वोल-2 पंजाब पुलिस रूल्स 1934 (हरियाणा राज्य में भी लागू) का हवाला देते हुए कहा कि हर एक पुलिस अधिकारी वर्दी में किसी अदालत में प्रवेश करते समय, जब ऐसी अदालत चल रही हो, अदालत को सैल्यूट करेगा, भले ही उस समय ऐसी अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो.

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