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20 रुपये महंगी बीयर देने पर लगा 60 हजार का जुर्माना, जानें कहां का है मामला

शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग के खिलाफ आबकारी विभाग ने अभियान चलाया हुआ है. इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने अभियान चलाकर जुर्माने की कार्रवाई की. टीम ने बीयर की बोतल पर 20 रुपये ज्यादा लेने पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

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20 रुपये महंगी बीयर देने पर लगा 60 हजार का जुर्माना, जानें कहां का है मामला

नई दिल्लीः शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग के खिलाफ आबकारी विभाग ने अभियान चलाया हुआ है. इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने अभियान चलाकर जुर्माने की कार्रवाई की. टीम ने बीयर की बोतल पर 20 रुपये ज्यादा लेने पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

आबकारी विभाग ने की कार्रवाई
ओवर रेटिंग के खिलाफ अभियान के तहत टीम ने मसूरी में बीयर की बोतल पर 60 रुपये की ओवर रेंटिग पर 60 हजार और लंढोर स्थित शराब की दुकान पर 20 रुपये ओवर रेटिंग पर 60 हजार रुपये का चालान किया.

शिकायतों पर लिया संज्ञान
जिलाधिकारी आर राजेश कुमार के निर्देश पर जिले में शराब की ओवर रेटिंग की शिकायत पर अभियान चलाया जा रहा है. अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए दुकानों में बैनर और फ्लैक्स लगाने के साथ ही शराब की ओवर रेटिंग करने व बैनर पोस्टर चस्पा न करने वाली दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है. 

दुकान पर नहीं लगी थी रेट लिस्ट 
आबकारी विभाग के टीम द्वारा मसूरी में आवंटित शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया. दुकान में बीयर का एमआरपी मूल्य 160 रुपये था, जबकि 220 रुपये में बीयर बेची जा रही थी. साथ ही दुकान पर बिलिंग मशीन, रेट लिस्ट, टोल फ्री नंबर और संबंधित आबकारी निरीक्षक का नंबर चस्पा नहीं पाया गया. 

दुकान के निरीक्षण के दौरान ओवर रेटिंग और अन्य अनियमितता पाए जाने पर बीयर की दुकान का टीम की ओर से 60 हजार रुपये का चालान किया गया. 

इसी प्रकार अन्य शराब की बोतल पर निर्धारित मूल्य से 20 रुपये व 30 रुपये अधिक लेने पर लंढोर बाजार स्थित शराब की दुकान का 60 हजार का चालान किया गया.

सख्त कार्रवाई के दिए गए निर्देश
बता दें कि बीते दिनों जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया था कि जनपद में शराब की ओवर रेटिंग न हो इसके लिए आबकारी विभाग को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करने और बार-बार इसकी पुनरावृत्ति होने पर निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

 

 

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