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3 दिन का वीक ऑफ, 48 घंटे का काम, जानें कब लागू होगा नया लेबर लॉ

नया लेबर लॉ आ जाने से कर्मचारियों को हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी मिला करेगी. कर्मचारियों को हफ्ते में 48 घंटे तक काम करना होगा. कर्मचारियों को हफ्ते के चार दिन रोज 12 घंटे काम करना होगा.

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3 दिन का वीक ऑफ, 48 घंटे का काम, जानें कब लागू होगा नया लेबर लॉ

नई दिल्ली. नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है. जल्द ही आपको हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी मिल सकती है. हालांकि हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी मिलने से जहां एक तरफ आपको आराम मिलेगा वहीं दूसरी तरफ आपको डेली रूटीन में ज्यादा देर तक दफ्तर में रुकना पड़ेगा. दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सरकार अक्टूबर से नया लेबर लॉ यानी श्रम कानून लागू करने जा रही है. पहले इसके 1 जुलाई से ही लागू होने की खबरें सामने आ रही थीं. 

कब से लागू हो सकता है नया लेबर लॉ

लोकसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि, नए श्रम कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा. हालांकि अभी तक इसे लागू करने की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है. कुछ मीडिया रिपोर्टों में ऐसा भी कहा जा रहा है कि, अक्टूबर से नया श्रम कानून लागू किया जा सकता है. नए श्रम कानून के आ जाने से कर्मचारियों को कुछ बादलावों का सामना भी करना पड़ेगा. 

मिलेगी तीन छुट्टी

नया लेबर लॉ आ जाने से कर्मचारियों को हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी मिला करेगी. कर्मचारियों को हफ्ते में 48 घंटे तक काम करना होगा. कर्मचारियों को हफ्ते के चार दिन रोज 12 घंटे काम करना होगा. इस दौरान दो बार आधे आधे घंटे की छुट्टी भी मिला करेगी. 

पीएफ में होगा इजाफा

नया लेबर लॉ आ जाने के बाद कर्मचारियों के पीएफ में कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जाएगा. बेसिक सैलरी के 50 फीसदी या उससे ज्यादा का योगदान पीएफ में किया जाएगा. यानी कि नए लेबर लॉ के आ जाने से कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी कम हो जाएगी. 

दो दिन में होगा फाइनल सेटलमेंट

नया लेबर लॉ आ जाने के बाद कर्मचारियों फुल एंड फाइनल पेमेंट केवल 2 दिन में ही हो जाया करेगा. यानी अगर आप कहीं पर नौकरी छोड़ते हैं या आपको नौकरी से निकाला जाता है तो आपके पैसे से जुड़ी सारी प्रक्रिया को केवल 2 दिन में ही निपटाया जाएगा. बता दें कि अभी फल एंड फाइनल पेमेंट में 45 दिन का वक्त लगता है. 

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