trendingNow1zeeHindustan1797109
Hindi news >> Zee Hindustan>> Zee Hindustan Entertainment

Super Dancer Chapter 3: नाबालिक से किए अश्लील सवाल, कानूनी पचड़े में फंसा डांस शो

Super Dancer Chapter 3: टीवी पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला डांस रियलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 3' इस समय कानूनी पचड़ों में फंसा नजर आ रहा है. शो के एपिसोड पर खूब बवाल मच गया है.  

Advertisement
Super Dancer Chapter 3: नाबालिक से किए अश्लील सवाल, कानूनी पचड़े में फंसा डांस शो

नई दिल्ली: रियलिटी टीवी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 3' (Super Dancer Chapter 3) अचानक सुर्खियों में आ गया है. शो इस कानूनी पचड़ों में फंसा नजर आ रहा है. दरअसल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने एक एपिसोड में आपत्तिजनक सामग्री टेलीकास्ट करने के लिए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के खिलाफ नोटिस जारी किया है.

नाबालिक बच्चे से किए गए थे आपत्तिजनक सवाल

चैनल के इस कॉन्टेंट की शिकायत करते हुए आयोग की तरफ से अधिकारी शाइस्ता नकवी को लेटर लिखा गया है. इसमें इस एपिसोड को ही हटाने की मांग की गई है.

NCPCR ने लिखा, 'आयोग को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 3 का एक वीडियो ट्विटर पर मिला, इसमें देखा जा सकता है कि शो के जजेज एक नाबालिग बच्चे से उसके माता-पिता को लेकर अश्लील सवाल कर रहे थे.'

शो में किया गया नियमों का उल्लंघन

आयोग का कहना है कि इस तरह के सवाल नाबालिक बच्चे से पूछने लायक नहीं था. बच्चे के लिहाज से यह सवाल बिल्कुल अनुचित था. इस वीडियो को देखने के बाद आयोग ने CPCR एक्ट, 2005 की धारा 13 (1) (जे) के अंतर्गत संज्ञान लिया. इसमें आयोग ने पाया कि चैनल की ओर से बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2015 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत नियमों का उल्लंघन किया गया है.

7 दिनों के भीतर देना होगा जवाब

NCPCR ने अपने लेटर में चैनल से इस वीडियो को तुरंत हटाने का आवेदन किया है. इसी के साथ उन्होंने लिखा, 'आयोग को स्पष्टीकरण भेजा जाए कि बच्चों के डांस शो में एक नाबालिक आर्टिस्ट से इस तरह के अनुचित क्यों पूछे गए. निवेदन है कि इस तरह के कॉन्टेंट को चैनल पर न दिखाया जाए. आयोग ने चैनल को 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है.'

ये भी पढ़ें- Singham Again: रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में हुई नई एंट्री, अब लगेगा एक्शन का डबल तड़का!

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.
Read More
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(interstitialSlot)})