trendingNow11602041
Hindi News >>दुनिया
Advertisement

Court Order: 25 साल तक किया था पति के घर पर ये काम, अब मिलेंगे करोड़ों रुपये; कोर्ट का बड़ा फैसला

Spain Court order: दुनियाभर की अदालतों ने अपने फैसलों से अक्सर ये साबित किया है कि कोई कितना भी बड़ा और प्रभावशाली क्यों न हो वो कानून तोड़कर अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है.

Court Order: 25 साल तक किया था पति के घर पर ये काम, अब मिलेंगे करोड़ों रुपये; कोर्ट का बड़ा फैसला
Stop
Shwetank Ratnamber|Updated: Mar 09, 2023, 01:51 PM IST

Court on unpaid domestic labour: स्पेन की अदालत ने एक रसूखदार शख्स को अपनी पूर्व पत्नी को 25 साल के अवैतनिक घरेलू श्रम यानी काम कराने के लिए 200000 यूरो यानी करीब एक करोड़ 80 लाख रुपये की धनराशि देने का आदेश दिया है. कोर्ट के तरफ से ये रकम उसकी शादी के दौरान काम करने की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर तय की गई है.

प्रॉपर्टी बेस्ड कानून के तहत हुई थी शादी

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला स्पेन की साउथ अंडालूसिया की एक कोर्ट ने सुनाया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि व्यक्ति को शादी के बाद से सालाना बेसिक सैलरी के आधार पर अपनी पत्नी को ये रकम जल्द से जल्द देनी होगी. फैसले से जुड़ी एक कॉपी देश के प्रमुख अखबारों में भी प्रकाशित की गई है. जिस दंपति के मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, उनकी दो बेटियां भी है. दोनों की शादी प्रॉपर्टी बेस्ड कानून के तहत हुई थी, जिसका मतलब दोनों पक्षों ने जो कुछ भी कमाया है वो उनका खुद का होगा. इसकी वजह से जो भी कमाई पत्नी ने जिंदगी भर की उस पर सिर्फ उसका ही हक होगा.

कोर्ट में पेश हुए पेपर

इस मामले से जुड़े सारे दस्तावेज कोर्ट में 7 मार्च को कोर्ट में पेश किए गए थे. कोर्ट में जिरह के दौरान पत्नी के वकील ने कहा कि उनकी क्लाइंट ने शादी के बाद खुद को घर में काम करने के लिए समर्पित कर दिया था. जिसका मतलब घर और परिवार की देखभाल करना था. लीगल पेपर्स में दिखाया गया है कि जून 1995 और दिसंबर 2020 के बीच अगर पत्नी किसी और जगह नौकरी करती तो उसने सालाना कितनी कमाई होती?

बच्चों को भी देनी होगी रकम

कोर्ट ने इसके साथ ही महिला के पति को बच्चों के लिए अलग से चाइल्ड केयर अलाउंस देने का आदेश दिया है. कोर्ट के इस फैसले से महिला खुश है और उसने देश की न्याय व्यवस्था का आभार जताया है.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे

Read More
{}{}