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IRAN: पोस्टर में बिना हिजाब के एक्ट्रेस को दिखाए जाने पर भड़के अधिकारी, फिल्म फेस्टिवल को किया बैन

Iran News: 1979 की इस्लामी क्रांति के तुरंत बाद से सभी ईरानी महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गय. हालांकि,  पिछले साल सितंबर से, 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद महिलाओं ने ड्रेस कोड का उल्लंघन किया है.

IRAN: पोस्टर में बिना हिजाब के एक्ट्रेस को दिखाए जाने पर भड़के अधिकारी, फिल्म फेस्टिवल को किया बैन
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Zee News Desk|Updated: Jul 24, 2023, 08:21 AM IST

Iran Hijab Law: ईरानी अधिकारियों ने शनिवार (22 जुलाई) देर रात एक फिल्म महोत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया. फिल्म फेस्टिवल में एक  पब्लिसिटी पोस्टर लगाया गया था जिसमें एक एक्ट्रेस को हिजाब नहीं पहने हुए दिखाया गया था. सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘कानून का उल्लंघन करते हुए पोस्टर पर बिना हिजाब वाली एक महिला की तस्वीर का इस्तेमाल करने के बाद संस्कृति मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से ISFA फिल्म फेस्टिवल के 13वें संस्करण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है."

यह पोस्टर ईरानी शॉर्ट फिल्म एसोसिएशन (आईएसएफए) द्वारा अपने आगामी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए यह लगाया गया था. पोस्टर में 1982 की फिल्म ‘द डेथ ऑफ यज़्दगुएर्ड’ में अभिनेत्री सुसान तस्लीमी को दिखाया गया है. यह महोत्सव सितंबर में आयोजित होने वाला था.

इस्लामी क्रांति के बाद से लागू है ड्रेस कोड
1979 की इस्लामी क्रांति के तुरंत बाद से सभी ईरानी महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गय. हालांकि,  पिछले साल सितंबर से, 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद महिलाओं ने ड्रेस कोड का उल्लंघन किया है. महसा अमिनी को ड्रेस कोड के कथित उल्लंघन पर गिरफ्तार किया गया था.

इससे पहले जुलाई में पुलिस ने कहा था कि कानून की अनदेखी करने वाली महिलाओं की बढ़ती संख्या को पकड़ने के लिए गश्त फिर से शुरू की गई है.

अभिनेत्री अफसानेह बेयेगन को दो साल की सजा
स्थानीय मीडिया ने बुधवार को बताया कि प्रमुख ईरानी अभिनेत्री अफसानेह बेयेगन को दो साल जेल की सजा सुनाई गई है. फ़ार्स समाचार एजेंसी ने बताया, "अफसानेह बेयेगन को टोपी पहनने और हिजाब कानून का पालन करने में विफल रहने के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई, पांच साल के लिए निलंबित कर दिया गया.’

सज़ा सुनाने वाली एक ईरानी अदालत ने 61 वर्षीय बेयेगन को ‘परिवार-विरोधी व्यक्तित्व के मानसिक विकार के इलाज के लिए’ एक मनोवैज्ञानिक केंद्र का साप्ताहिक दौरा करने और अपने इलाज के बाद एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करने का भी आदेश दिया.

अदालत के फैसले ने उन पर दो साल के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने और देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया. यह फैसला तब आया जब अभिनेत्री एक फिल्म समारोह में बिना हिजाब पहने नजर आईं और फिर सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कीं.

बेयेगन ने अमिनी की मौत के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के लिए भी समर्थन व्यक्त किया था.

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