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Government Scheme: बड़ी काम की है ये सरकारी स्कीम, लोगों को मिलता है शानदार रिटर्न, लेकिन इस शर्त का करना होगा पालन

Savings Scheme: SSY खाते से 8% का ब्याज हासिल होता है. इस अकाउंट को जिस बेटी के नाम पर खोला जा रहा है वह भारतीय होनी चाहिए, उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक परिवार दो बेटियों के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है. आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में...

Government Scheme: बड़ी काम की है ये सरकारी स्कीम, लोगों को मिलता है शानदार रिटर्न, लेकिन इस शर्त का करना होगा पालन
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Himanshu Kothari|Updated: Aug 17, 2023, 03:09 PM IST

Sukanya Samriddhi Yojana: सरकार की ओर से लोगों के फायदे के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है. इनमें अलग-अलग तरह से लोगों को लाभ दिया जा रहा है. इस बीच सरकार की ओर से एक अहम स्कीम भी चलाई जा रही है जो कि सिर्फ बेटियों के लिए है. इस स्कीम के माध्यम से बेटियों के लिए एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. इस स्कीम का नाम सुकन्या समृद्धि योजना है.

सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) सरकार की पहल बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में 2015 में शुरू की गई एक बचत योजना है. यह योजना अभिभावकों को अपनी बच्चियों के लिए किसी अधिकृत वाणिज्यिक बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में सेविंग अकाउंट खोलने में सक्षम बनाती है. वहीं इस योजना की एक अहम शर्त ये है कि यह अकाउंट सिर्फ बेटियों के लिए ही खुलवाया जा सकता है.

बढ़िया रिटर्न
वहीं इस खाते से बढ़िया रिटर्न भी हासिल किया जा सकता है. SSY खाते से 8% का ब्याज हासिल होता है. सुकन्या समृद्धि योजना आपके निवेश की गई राशि और अवधि के अनुसार मिलने वाले रिटर्न को काफी आकर्षित बनाता है. वहीं इस अकाउंट को जिस बेटी के नाम पर खोला जा रहा है वह भारतीय होनी चाहिए और उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. साथ ही एक परिवार दो बेटियों के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है.

परिपक्वता अवधि
इस योजना के तहत परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 14 वर्ष पूरे होने तक योजना को चालू रखने के लिए व्यक्तियों को प्रति वर्ष न्यूनतम एक योगदान देना महत्वपूर्ण है. यदि व्यक्ति चाहे तो एक वर्ष से 21 वर्ष के बीच एसएसवाई खाते में योगदान न करने का विकल्प चुन सकता है. हालांकि, खाते में किया गया पिछला निवेश मौजूदा ब्याज दर पर कमाई जारी रखेगा. इसलिए अंतिम राशि की गणना आपके शुद्ध योगदान और अर्जित ब्याज के आधार पर की जाती है.

इंवेस्टमेंट राशि
साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत इस स्कीम से टैक्स बेनेफिट का लाभ भी उठाया जा सकता है. इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है.

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