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World Cup: वर्ल्ड कप-2023 में पैसे खर्च करने को लेकर होगी पूरी निगरानी, हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

World Cup 2023: भारत की मेजबानी में इसी साल वर्ल्ड कप होना है. इस वैश्विक टूर्नामेंट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. इस वर्ल्ड कप में पैसे के खर्च को लेकर पूरी निगरानी की जाएगी.

delhi high court (pti)
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Tarun Vats|Updated: Jan 20, 2023, 05:14 PM IST

ISSF Shooting World Cup: आगामी शूटिंग वर्ल्ड कप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के रिटायर्ड जज एके सीकरी को इस साल मार्च में भारत की मेजबानी में होने वाले आईएसएसएफ निशानेबाजी वर्ल्ड कप के लिए पैसे के इस्तेमाल की निगरानी करने के लिए प्रशासक (Administrator) नियुक्त किया है. अदालत ने इसके साथ ही इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) को धनराशि जारी करने के लिए केंद्र को अनुमति दे दी है.

हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट एनआरएआई की जून 2022 के आदेश में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही था. उच्च न्यायालय ने तब निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय खेल संहिता का पालन नहीं करने वाले राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को कोई धन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी. एनआरएआई ने मार्च 2023 में आयोजित होने वाले निशानेबाजी वर्ल्ड कप का हवाला देते हुए धनराशि जारी करने की मांग की थी.

'केंद्र से धन की जरूरत'

उच्च न्यायालय ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा, ‘यदि शूटिंग वर्ल्ड कप के आयोजन में किसी तरह की कोई बाधा आती है तो इससे देश की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी. इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए केंद्र सरकार से धन की आवश्यकता होगी.’

किसी भी शूटर से ले सकते हैं मदद

अदालत ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) अर्जन कुमार सीकरी को मार्च 2023 में आयोजित किए जाने वाले निशानेबाजी वर्ल्ड कप के आयोजन में धन के इस्तेमाल की देखरेख के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है. वह अपने काम के लिए किसी भी खिलाड़ी की मदद ले सकते हैं जो कि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज रहा हो.'

 

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