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Pakistan: इमरान खान को झटका, अभी नहीं आएंगे जेल से बाहर, इस मामले में 13 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Imran Khan News: एक दिन पहले, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने तोशाखाना मामले में इमरान खान की दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा को निलंबित कर अधिकारियों को उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था.

Pakistan: इमरान खान को झटका, अभी नहीं आएंगे जेल से बाहर, इस मामले में 13 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
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Zee News Desk|Updated: Aug 30, 2023, 02:09 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने गोपनीय संदेश के कथित खुलासे से संबंधित मामले (साइफर मामला) में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत बुधवार को 13 सितंबर तक बढ़ा दी. सुनवाई करने के लिए पंजाब की अटक जेल पहुंचे न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्करनैन ने गोपनीय संदेश से संबंधित गुम दस्तावेज के मामले में फैसला सुनाया. इस दस्तावेज को खान ने पिछले साल अपदस्थ होने से पहले एक राजनीतिक रैली के दौरान लहराया था.

गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं के बीच कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद मामले की सुनवाई अटक जिला जेल में हुई. अधिकारियों ने मंगलवार को मामले की सुनवाई अटक जिला जेल के अंदर करने का फैसला किया, जहां खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच अगस्त से बंद हैं.

एक दिन पहले हाई कोर्ट से मिली थी जमानत
एक दिन पहले, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने तोशाखाना मामले में इमरान खान की दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा को निलंबित कर अधिकारियों को उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था. हालाँकि,  वह अभी भी साइफर मामले में जेल में हैं.

बता दें पद पर रहते हुए मिले उपहारों की ठीक से घोषणा करने में विफल रहने के कारण खान तोशाखाना मामले में 5 अगस्त से जेल में हैं.

शाह महमूद कुरैशी की भी होगी पेशी
इस बीच, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी, (जिन्हें 19 अगस्त को साइफर मामले में गिरफ्तार किया गया था), को भी आज इस मामले के संबंध में न्यायिक परिसर में पेश किया जाएगा। सूत्रों ने जियो न्यूज को बताया कि उनकी दो दिन की रिमांड आज पूरी हो गई.

 पीटीआई नेता बाबर अवान एक वकील हैं जो अदालत में कुरेशी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

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