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Pakistan: इमरान खान अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने को तैयार, पूर्व पीएम के वकील का सनसनीखेज बयान

Imran Khan Arrest: इमरान खान को 5 अगस्त को संघीय राजधानी में एक जिला और सत्र अदालत द्वारा राज्य उपहार डिपॉजिटरी से संबंधित भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था. खान इन आरोपों से वह इनकार करते हैं.

Pakistan: इमरान खान अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने को तैयार, पूर्व पीएम के वकील का सनसनीखेज बयान
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Zee News Desk|Updated: Aug 08, 2023, 11:15 AM IST

इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा ने कहा है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम अपना शेष जीवन जेल में बिताने के लिए तैयार हैं. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख के वकील पंजोथा ने सोमवार को खान से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की.

जियो न्यूज के मुताबिक पंजोथा ने दावा किया है कि उनके मुवक्किल को सी-श्रेणी की सुविधाएं प्रदान की गई हैं और अटक जेल में ‘खराब स्थिति’ में रखा गया है. उन्होंने कहा कि जिस सेल में पीटीआई प्रमुख को रखा गया है, वह मक्खियों और कीड़ों से भरा हुआ है. बता दें गिरफ्तारी के बाद, खान को अटक जेल ले जाया गया.

खान के वकील ने कहा कि पूर्व प्रधान मंत्री, जिन्हें को एक छोटा कमरा प्रदान किया गया था ‘जिसमें एक खुला शौचालय है.’

पुलिस ने नहीं दिखाया वारंट
पंजोथा ने बताया कि खान ने उन्हें बताया कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उन्हें वारंट नहीं दिखाया और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की.

वकील ने कहा, पीटीआई प्रमुख ने आगे कहा कि उन्हें जेल में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील मंगलवार को दायर की जाएगी और पीटीआई प्रमुख ने पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

पीटीआई ने इमरान के जेल ट्रांसफर के लिए दायर की याचिका
इससे पहले, सोमवार को पीटीआई ने इमरान खान को अटक जेल से अदियाला जेल में स्थानांतरित करने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी "शिक्षा, आदतों और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति" को देखते हुए, उन्हें बेहतर या ए- प्रदान किया जाना चाहिए. जेल में क्लास सुविधाएं.

शनिवार को किया गया गिरफ्तार
बता दें अपदस्थ प्रधान मंत्री को 5 अगस्त को संघीय राजधानी में एक जिला और सत्र अदालत द्वारा राज्य उपहार डिपॉजिटरी से संबंधित भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था. खान इन आरोपों से वह इनकार करते हैं.

न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले में लिखा, ‘पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा के आरोप साबित हुए हैं.’ उन्होंने खान को तीन साल की जेल और 100,000 पीकेआर के जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया.

 

(इनपुट – न्यूज एजेंसी-ANI )

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