trendingNow11211213
Hindi News >>पाकिस्तान-चीन
Advertisement

Tattoo ban: इस देश में नाबालिग नहीं बनवा सकेंगे टैटू, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

Tattoo ban: टीन एजर्स में टैटूज का ट्रेंड पूरी दुनिया में सिर चढ़कर बोल रहा है. ऐसे में एक देश ने नाबालिगों के लिए टैटू बनवाने पर बैन लगा दिया है. 

 

फाइल फोटो
Stop
Zee News Desk|Updated: Jun 07, 2022, 03:28 PM IST

Tattoo ban in China: सालों साल से टैटूज यंग एज के लोगों के लिए क्रेजी बनाते आए हैं. लेकिन अब चाइना ने अपने देश में नाबालिगों के लिए टैटू पर प्रतिबंध लगा दिया है. ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीनी प्राधिकरण ने सोमवार (6 जून) को चीन की स्टेट काउंसिल द्वारा नए अधिनियमित नियमों के कारण नाबालिगों के लिए टैटू पर प्रतिबंध लगा दिया. 

क्या है नया नियम 

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION की खबर के अनुसार, चाइना के इस नए नियम के अनुसार, कंपनियों, संगठनों या व्यक्तियों को नाबालिगों को टैटू बनाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. वे नाबालिगों को टैटू बनवाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते और ना ही दबाव डाल सकते हैं.

टैटू आर्टिस्ट्स के लिए करना होगा ये काम

चीन स्थित एक मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि टैटू बनाने की सेवा देने वालों को यानी टैटू स्टूडियोज और आर्टिस्ट्स को अपनी दुकानों में स्पष्ट बयान लिखना होगा कि वे नाबालिगों को सेवा प्रदान नहीं कर सकते. यदि उन्हें ग्राहकों की उम्र के बारे में संदेह है तो उन्हें पहचान प्रमाण पत्र मांगना चाहिए.

एड फिल्म से लेकर मैगजीन तक पर पाबंदी

नियम में यह भी कहा गया है कि विज्ञापनों, किताबों, पत्रिकाओं या डिजिटल प्रकाशनों में ऐसी कोई सामग्री शामिल नहीं होगी जो किसी भी तरह से नाबालिगों को टैटू बनवाने के लिए आकर्षित कर सके. यह भी सलाह दी गई है कि माता-पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों को टैटू बनवाने से मना करना चाहिए.

ये भी पढ़ें- Kanpur Violence: कानपुर हिंसा के गुनाहगारों की नई तस्वीरें जारी, अब तक हो चुकी हैं 50 गिरफ्तारियां

पहले भी आ चुका है एक नियम 

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी एजेंसियों को नए नियम का समर्थन करने की आवश्यकता है. इससे पहले मार्च में, शंघाई ने नाबालिगों को उनके माता-पिता की मंजूरी के बिना कानूनी रूप से टैटू बनवाने से रोक दिया था. उस समय, शंघाई शहर चीन में पहला ऐसा शहर बन गया था जिसने टैटू बनवाने के इच्छुक लोगों के लिए न्यूनतम कानूनी आयु निर्धारित की थी.

LIVE TV

 

Read More
{}{}