Pakistan News: इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को चेतावनी दी कि अगर वह कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ दर्ज एक मामले की सुनवाई करते समय अदालत से उनकी अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की. यह मामला देश के संस्थानों के खिलाफ विद्रोह को उकसाने का था.
खान ने वकील ने कही यह बात
आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने याचिकाकर्ता के बारे में पूछताछ की, जिस पर खान के वकील नईम हैदर पंजोथा ने कहा कि वह आज अदालत आने में असमर्थ हैं और इसलिए उन्होंने छूट के लिए एक आवेदन दायर किया है. जब मुख्य न्यायाधीश ने आवेदन के बारे में और पूछा, तो वकील ने स्पष्ट किया कि यह दायर किया जा चुका है.
‘अदालत का मजाक बना रखा है’
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति फारूक ने टिप्पणी की कि यदि खान सुनवाई के लिए समय पर अदालत में उपस्थित नहीं हुए, तो उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी और कहा कि अदालत का मजाक बनाया जा रहा है. इसके बाद अदालत ने पीटीआई प्रमुख के पेश होने तक सुनवाई स्थगित कर दी.
इस मामले में आईएचसी पहुंचे हैं इमरान खान
पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्य के संस्थानों में विद्रोह भड़काने के आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईअर को रद्द करने के लिए आईएचसी का रुख किया था.
पिछले हफ्ते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान को 3 मई तक सुरक्षात्मक जमानत दी थी और न्यायमूर्ति फारूक ने 100,000 पाकिस्तानी रुपए के जमानत बांड जमा करने पर उनकी जमानत को मंजूरी दी थी.
लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए इमरान खान
इस बीच खान (71) कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर हाई कोर्ट के समक्ष पेश हुए. इमरान खान ने मंगलवार को लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) से कहा कि उनके खिलाफ हत्या के तीसरा प्रयास का षड्यंत्र रचा गया है.
खान ने अपने खिलाफ दर्ज सभी राजनीतिक मामलों को खारिज किए जाने का अनुरोध करते हुए दावा किया कि अदालत में नियमित पेशी से उनके जीवन को खतरा होगा.
(इनपुट - एजेंसी)