Iraq Age of Consent: इराक में एक नया कानून बनने की कोशिश हो रही है, जिससे लड़कियां सिर्फ 9 साल की उम्र में और लड़के 15 साल की उम्र में ही शादी कर सकेंगे. इस प्रस्ताव पर इराकी संसद में अभी चर्चा चल रही है. मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं को यह बात बहुत बुरी लगी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत बड़ा खतरा है.
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इस कानून के मुताबिक, शादी करने वाले जोड़े को तय करना होगा कि उनकी शादी में सुन्नी या शिया धर्म के नियम लागू होंगे. अगर दोनों की अलग-अलग राय हो तो पति की बात मानी जाएगी, जब तक कि साबित न हो जाए कि वह गलत है. इसके अलावा, इस कानून से शादियों को मंजूरी देने का अधिकार अदालतों से छीनकर धार्मिक कार्यालयों, खासकर शिया और सुन्नी धर्मगुरुओं के हाथों में चला जाएगा. यह मौजूदा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होगा.
यह कानून जाफरी कानून पर आधारित है, जो शिया धर्म की शिक्षाओं से लिया गया है और बहुत कम उम्र की लड़कियों और लड़कों की शादी की इजाजत देता है. इस प्रस्ताव का यह पहलू कई लोगों को बहुत चिंतित कर रहा है, क्योंकि इससे इराक में पहले से ही ज्यादा बच्चों की शादी की दर बढ़ सकती है. यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, इराक में 28% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है और यह कानून इस संख्या को बढ़ा सकता है.
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इस बिल का विरोध होने की वजह से जुलाई में इसे कुछ समय के लिए वापस ले लिया गया था, लेकिन अगस्त की शुरुआत में संसद के कुछ ताकतवर समूहों के समर्थन से इसे फिर से लाया गया. मानवाधिकार संगठनों के विरोध और चेतावनियों के बावजूद, इस बिल पर अभी भी विचार किया जा रहा है.