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600 से ज्यादा बार चालान, 3 लाख रुपये का जुर्माना; ट्रैफिक पुलिस का WANTED स्कूटी ड्राइवर

Traffic Police: बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार रात को एक स्कूटी जब्त की. उस पर पिछले साल फरवरी से अब तक 634 ट्रैफिक नियम तोड़ने के चलते 3.25 लाख रुपये का जुर्माना बकाया था. पुलिस इस TVS Scooty Pep+ की तलाश कर रही थी और आखिरकार आरटी नगर ट्रैफिक पुलिस ने इसे पकड़ लिया.

 
600 से ज्यादा बार चालान, 3 लाख रुपये का जुर्माना; ट्रैफिक पुलिस का WANTED स्कूटी ड्राइवर
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Alkesh Kushwaha|Updated: Dec 21, 2023, 01:11 PM IST

Bengaluru Traffic Police: बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार रात को एक स्कूटी जब्त की. उस पर पिछले साल फरवरी से अब तक 634 ट्रैफिक नियम तोड़ने के चलते 3.25 लाख रुपये का जुर्माना बकाया था. पुलिस इस TVS Scooty Pep+ की तलाश कर रही थी और आखिरकार आरटी नगर ट्रैफिक पुलिस ने इसे पकड़ लिया. एक अधिकारी ने बताया कि गाड़ी के उल्लंघन का रिकॉर्ड ऑटोमैटिक इंटैलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैमरे ने किया था. बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की लिस्ट में ये स्कूटी टॉप पर थी, जिसकी वजह से इसे WANTED में डाला गया. सोशल मीडिया पर जैसे ही इसकी खबर आई तो लोग दंग रह गए.

जितनी की स्कूटी नहीं, उससे चार गुना चालान

गाड़ी की मालिक गंगानगर की रहने वाली माला दिनेश है, जो कि दिनेश की पत्नी हैं. दिनेश की पत्नी कब्रिस्तान में काम करती हैं. अधिकारियों के मुताबिक, स्कूटी 2021 में खरीदी गई थी और पहला चालान 23 फरवरी 2022 को काटा गया था. तब से कुल 634 चालान काटे गए हैं. ये सभी चालान बिना हेलमेट पहने या गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करने के लिए काटे गए हैं. आखिरी चालान इस साल 17 दिसंबर को काटा गया था. पुलिस ने इस गाड़ी को सीज कर दिया है.

पुलिस ने स्कूटी को कर लिया सीज

इतने महीनों तक, कुल जुर्माना 3.25 लाख रुपये तक पहुंच गया, जो स्कूटी की शोरूम कीमत से चार गुना ज्यादा है. चालानों की जानकारी न होने के कारण दिनेश अक्सर आरटी नगर इलाके से गुजरते थे. बीते मंगलवार को, वह पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जुर्माना भरना उनके लिए मुमकिन नहीं है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से गाड़ी छोड़ने का अनुरोध किया. इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर (नॉर्थ ट्रैफिक) सचिन घोरपड़े ने पुष्टि की कि वाहन जब्त कर लिया गया है. उन्होंने कहा, "हमने वाहन के मालिक को नोटिस जारी किया है और जुर्माना भरने के बाद ही हम वाहन छोड़ेंगे."

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