Share Market Tips: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको पता होगा कि किसी कंपनी के बारे में आने वाली खबर स्टॉक की परफारमेंस पर असर डालती है. इसी को लेकर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने टॉप 100 कंपनियों को नया निर्देश दिया है. इसके अनुसार बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने मार्केट कैपिटिलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों को 1 अक्टूबर से बाजार में उनके बारे में फैली किसी भी अफवाह की पुष्टि करने, खारिज करने या स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. सेबी (SEBI) ने खुलासा जरूरतों को सुव्यवस्थित करने के लिए ये नियम नोटिफाई किए हैं.
टॉप 250 कंपनियों के लिए भी आएगा नियम
सेबी की तरफ ने जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि इसके बाद टॉप 250 कंपनियों के लिए यह नियम 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा. फिलहाल इसे टॉप 100 कंपनियों के लिए ही लागू किया जा रहा है. नोटिफिकेशन के अनुसार, 'इन कंपनियों को मेन स्ट्रीम की मीडिया के जरिये निवेश करने वाले लोगों में फैल रही किसी सूचना या कथित घटना के संबंध में जानकारी मिलने के 24 घंटे के अंदर उसकी पुष्टि, खारिज या स्पष्टीकरण देना होगा.'
लिस्टेड कंपनियों में कॉरपोरेट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सेबी (SEBI) ने विशेष अधिकारों का लाभ उठा रहे कुछ शेयरधारकों का मुद्दा सुलझाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है. इसके अनुसार किसी लिस्टेड यूनिट के शेयरधारकों को दिया गया कोई विशेष अधिकार हर पांच साल में इस तरह के विशेष अधिकार के अनुदान की तारीख से शुरू होने वाले एक विशेष संकल्प के माध्यम से आमसभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा.