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NSC में लगाएं अपना पैसा, निवेशकों को होने जा रहा जरबदस्‍त फायदा, 1 अप्रैल से बढ़ी ब्याज दरें

Post Office Scheme: पोस्‍ट ऑफिस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं. यह अकांउट कम से कम 1000 रुपये से खुलता है और अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है. आप 100 रुपये के मल्‍टीपल में डिपॉजिट कर सकते हैं.

NSC में लगाएं अपना पैसा, निवेशकों को होने जा रहा जरबदस्‍त फायदा, 1 अप्रैल से बढ़ी ब्याज दरें
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Arti Azad|Updated: Apr 03, 2023, 01:04 PM IST

Post Office Scheme: अगर आप बिना जोखिम उठाएं मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए स्‍माल सेविंग्‍स स्‍कीम शानदार ऑप्शन है. बिना रिस्‍क लिए गारंटीड कमाई के लिए नेशनल सेविंग्‍स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश करना फायदे का सौदा है. अगर आप भी ऐसी किसी स्कीम की तलाश में हैं तो इसमें निवेश कर सकते हैं.

दरअसल, सरकार ने 1 अप्रैल से स्‍माल सेविंग्‍स के इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट रेट 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.7  फीसदी कर दिया गया है. इस स्कीम के तहत अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है. पोस्‍ट ऑफिस की इस स्‍माल सेविंग्‍स स्‍कीम में आप एक से ज्यादा अकाउंट ओपन कर सकते हैं. 

1 अप्रैल 2023 से सालाना 7.7 फीसदी ब्याज दर 
इस स्कीम में ब्‍याज की कम्‍पाउंडिंग सालाना आधार पर होती है, लेकिन ब्याज की रकम मेच्योरिटी पर मिलता है. इस स्कीम का मेच्‍योरिटी 5 साल का है. मान लीजिए आप एनएससी में 1000 रुपये से निवेश करते हैं तो मेच्‍योरिटी पर आपको 1,449 रुपये की रकम मिलेगी.

एनएससी कैलकुलेटर के मुताबिक इस योजना में एकमुश्‍त 5 लाख रुपये लगाने पर नए इंटरेस्ट रेट के मुताबिक अब मेच्‍योरिटी पर निवेश को मूल राशि समेत 7,24,517 रुपये मिलेंगे. इंटरेस्ट रेट में इजाफा होने से निवेशकों को 23,241 रुपये का मुनाफा होगा. 

18 साल की आयु के युवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं. वहीं, 10 साल के ज्‍यादा उम्र के बच्‍चों के लिए उनके पेरेंट्स निवेश कर सकते हैं. इसमें 5 साल से पहले विदड्रॉल नहीं किया जा सकता है. 

सरकार स्माल सेविंग्स स्कीम पर 3 महीने बाद मिलने वाले ब्याज को रिवाइज करती है. एनएससी को सभी बैंकों और NBFC द्वारा लोन के लिए कोलैटरल या सिक्योरिटी के तौर पर स्वीकार किया जाता है. स्कीम के जारी होने से लेकर मेच्योरिटी डेट के बीच एक बार निवेशक चाहे को एक से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकते है. वहीं, इनकम टैक्‍स के सेक्‍शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्‍स डिडक्‍शन का फायदा मिलता है.

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