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Mutual Funds में पैसा लगाने वालों को 30 सितंबर तक करना होगा ये काम, वरना ये चीज हो जाएगी फ्रीज

Investment के लिए लोग म्यूचुअल फंड का चुनाव भी करते हैं. म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन रहते हैं. वहीं अब म्यूचुअल फंड को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. इसको लेकर लोगों को एक अहम तारीख के बारे में ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में...

Mutual Funds में पैसा लगाने वालों को 30 सितंबर तक करना होगा ये काम, वरना ये चीज हो जाएगी फ्रीज
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Himanshu Kothari|Updated: Sep 14, 2023, 02:47 PM IST

Mutual Fund Tips: देश में करोड़ों लोग म्यूचुअल फंड में इंवेस्ट करते हैं. हालांकि अब लोगों को एक अहम बात ध्यान में रखनी होगी, वरना दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, मौजूदा व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों को 30 सितंबर, 2023 से पहले नॉमिनी की डिटेल देनी होगी नहीं तो उनके फोलियो डेबिट के लिए फ्रीज कर दिए जाएंगे.

30 सितंबर है तारीख
एक सर्कुलर के माध्यम से 28 मार्च 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि बाजार सहभागियों से प्राप्त रिप्रेजेंटेशन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि 15 जून, 2022 के सेबी परिपत्र के पैरा 4 में उल्लिखित प्रावधान फ्रीजिंग के संबंध में है. फोलियो फ्रीज करने की प्रक्रिया 31 मार्च 2023 की बजाय 30 सितंबर 2023 से लागू होगी.

म्यूचुअल फंड
वहीं जो नॉमिनेशन नहीं करना चाहते हैं वे म्यूचुअल फंड में इकाइयों को फ्रीज होने से बचाने के लिए एक ऑप्ट-आउट घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अभी तक अपनी नामांकन जानकारी जमा नहीं की है वे स्टॉक ब्रोकरों या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर ऐसा कर सकते हैं जो यह सेवा प्रदान करते हैं. संयुक्त खाते के मामले में यदि एक से अधिक व्यक्ति इकाइयों का संयुक्त स्वामित्व रखते हैं, तो सभी संयुक्त इकाई धारकों को एक साथ मिलकर एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताना होगा, जिसे सभी संयुक्त इकाई धारकों के निधन की स्थिति में इकाइयों के अधिकार मिल जाएंगे.

नॉमिनेशन
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया (एम्फी इंडिया) की वेबसाइट के अनुसार, सीएएम और केफिनटेक ने गैर-डीमैट फोलियो वाले सभी व्यक्तिगत निवेशकों के लिए नॉमिनेशन डिटेल ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा सक्षम की है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआईआई) के अनुसार, नॉमिनेशन एक ऐसी सुविधा है जो किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति को नामांकित करने में सक्षम बनाती है, जो यूनिटधारक की मृत्यु की स्थिति में यूनिटधारक के जरिए रखी गई यूनिट्स रि़डिम कर सके और उनसे होने वाली आय के लिए दावा कर सके.

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