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Savings Scheme: मोदी सरकार की खास महिलाओं के लिए सेविंग स्कीम, मिलेगा 7.5% का ब्याज, जानें टैक्स में कितनी है छूट

Saving Money: वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र की भी घोषणा की गई थी. मोदी सरकार की ओर से खास महिलाओं के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है. इस स्कीम में महिलाओं को शानदार ब्याद के साथ ही बचत करने का मौका मिलता है. आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में...

Savings Scheme: मोदी सरकार की खास महिलाओं के लिए सेविंग स्कीम, मिलेगा 7.5% का ब्याज, जानें टैक्स में कितनी है छूट
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Himanshu Kothari|Updated: Apr 09, 2023, 11:57 AM IST

Mahila Samman Savings Certificate: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट 2023 पेश करते हुए नई कर व्यवस्था में आयकर स्लैब में बदलाव के साथ-साथ पहले से मौजूद कुछ बचत योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की. वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र की भी घोषणा की गई थी. मोदी सरकार की ओर से खास महिलाओं के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है. इस स्कीम में महिलाओं को शानदार ब्याद के साथ ही बचत करने का मौका मिलता है. आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में...

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 (एमएसएससी) क्या है?

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना की घोषणा 2023-24 के बजट में 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए की गई थी और इसे लड़कियों सहित महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है. महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र दो साल की अवधि के लिए लचीले निवेश और 2 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ आंशिक निकासी विकल्पों के साथ त्रैमासिक चक्रवृद्धि पर एक निश्चित ब्याज प्रदान करता है. यह योजना 31 मार्च, 2025 तक दो साल की अवधि के लिए वैध है.

                                                                                                                                                                                                             

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महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र ब्याज दर

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 7.5% का निश्चित ब्याज प्रदान करता है. वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, 2023 के लिए गैजेट अधिसूचना जारी की है और यह योजना 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध कराई गई है. इससे महिलाओं को निवेश करने के लिए प्रोत्साहन देने के साथ ही उन्हें बचत करने का मौका देना है. इस योजनाओं में अधिक निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है.

टैक्स
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इस स्कीम में निवेश किया जाने वाले पैसे पर आयकर अधिनियम के तहत धारा 80C के तहत टैक्स छूट नहीं मिलेगी. ऐसे में इस स्कीम के तहत मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लग सकता है.

 

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