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ये राज्य बेटियों हो दे रहा आर्थिक मदद, 18 साल की होने तक मिलेंगे 5000 रुपये, जानिए कैसे लें लाभ

Govt scheme For Girls: राज्य की बेटियों को आर्थिक मदद देने के मकसद से हरियाणा लाडली योजना का संचालन किया जा रहा है. इस योजना के तहत बेटियों को 5,000 रुपये दिए जाते हैं.

ये राज्य बेटियों हो दे रहा आर्थिक मदद, 18 साल की होने तक मिलेंगे 5000 रुपये, जानिए कैसे लें लाभ
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Arti Azad|Updated: Jun 25, 2023, 06:29 AM IST

Government scheme For Girls: बेटियों की बेहतर शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कई सार्थक कदम उठा रही हैं. ऐसा ही एक कदम हरियाणा ने भी राज्य की बेटियों के लिए उठाया है. इसके तहत प्रदेश सरकार उनकी शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक मदद का इंतजाम करती है. यहां जानें इस योजना के बारे में विस्तार से...

हरियाणा लाडली योजना
हरियाणा राज्य में बेटियों का जन्म प्रतिशत बेटों के मुकाबले कम रहता रहा है, जिसे देखते हुए बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा लाडली योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत प्रदेश की बेटियों को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद खट्टर सरकार की ओर से दी जा रही है.

हरियाणा की खट्टर सरकार ऐसी बेटियों के लिए लाडली स्कीम चला रही है, जिनका जन्म 30 अगस्त 2005 के बाद हुआ हो.  इससे पहले जन्म लेने वाली लड़कियों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा. 

हर साल मिलेंगे 5000 रुपये 
बेटी को दी जाने वाली मदद किसान विकास पत्र के जरिए दी जाएगी. दो बेटियों वाले अभिभावकों को दूसरी बेटी के जन्म के बाद उसके 5 साल के होने के बाद से 5,000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद मिलेगी, जिसके लिए जरूरी शर्त है कि परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. बेटी की उम्र जब 18 साल पूरी हो जाएगी तब उसको ये पैसे दिए जाएंगे. 

हरियाणा लाड़ली योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, मां-बाप का पासपोर्ट साइज फोटो, मां-बाप का परिचय पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं.

हरियाणा लाडली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है. दो बेटियों के अभिभावकों को ही इसका फायदा मिलेगा. आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी. आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी हॉस्पिटल या बीमा कार्यालय जाकर भी आवेदन कर सकते है. साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं.

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