Green Hydrogen: सरकार की ओर से लोगों के हित के लिए कई काम किए जा रहे हैं. अब इस दिशा में सरकार एक और कदम उठा सकती है. दरअसल, सरकार देश में हरित हाइड्रोजन के इस्तेमाल के बारे में कानूनी प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एक दिशानिर्देश जारी कर सकती है. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने शुक्रवार को यहां अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी.
हरित हाइड्रोजन
उन्होंने कहा, "हरित हाइड्रोजन के उपयोग संबंधी दिशानिर्देश लाने का प्रावधान हाइड्रोजन मिशन में भी है. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद उसमें यह कानूनी प्रावधान किया गया है कि निर्धारित होने पर अनिवार्यता का पालन किया जाए." इसके लेकर क्या अनिवार्यता है इसके बारे में भी भल्ला ने जवाब दिया.
सरकार कर रही इन पर गौर
भल्ला ने हरित हाइड्रोजन के अनिवार्य इस्तेमाल संबंधी प्रावधान के बारे में पूछे जाने पर कहा कि सरकार ने अभी तक इस अनिवार्यता के बारे में कुछ तय नहीं किया है. उन्होंने कहा कि सरकार पहले हरित हाइड्रोजन की आने वाली मांग, उसकी आपूर्ति के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता और अन्य पहलुओं पर गौर कर रही है.
परामर्श प्रक्रिया जारी
सरकार की ओर से अभी इस पर काम किया जा रहा है और इस बारे में संबंधित मंत्रालयों और क्षेत्रों के साथ परामर्श प्रक्रिया जारी है. इसके अलावा भल्ला ने कहा कि हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक होने वाले कुल हरित हाइड्रोजन उत्पादन का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा निर्यात किया जाएगा. (इनपुट: भाषा)
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