दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कल मिली ज़मानत को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने हाईकोर्ट के सामने मामले को मेंशन करते हुए दलील दी कि निचली अदालत ने उन्हें पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया. जबकि PMLA में प्रावधान है कि कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपनी बात रखने का पूरा मौका देगा.
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