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Single Use Plastic: एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, जानें सिंगल यूज प्लास्टिक में आते हैं कौन से सामान

केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है. पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लग जाएगा. प्रतिबंधित वस्तुओं की अधिसूचित सूची में प्लास्टिक से बनी वो पतली पन्नी भी शामिल हैं, जो मिठाई के डिब्बों, सिगरेट के पैकेट, निमंत्रण कार्ड पर लगी रहती हैं. प्लास्टिक पन्नियों का इस्तेमाल पैकेजिंग उद्योग में बड़े पैमाने पर होता है. बता दें कि प्लास्टिक से बनी कुछ चीजों पर पहले से ही बैन लागू है. इनमें 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग, थैलियों के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक शामिल है.

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