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वाराणसी जिला अदालत का ज्ञानवापी सर्वे पर आया फैसला, मुस्लिम पक्ष को लगा तगड़ा झटका

Gyanvapi Case : वाराणसी जिला अदालत में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने याचिका दायर की थी. इसमें ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे (ASI Survey) रोकने की मांग की गई थी. साथ ही कहा था कि सर्वे नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है. 

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Varanasi Gyanvapi Case
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Amitesh Pandey |Updated: Sep 28, 2023, 05:27 PM IST

Gyanvapi Case : वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. ज्ञानवापी पर सर्वे केस में जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सर्वे पर रोक संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है. जिला कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को सबूत संरक्षित करने का आदेश दिया है. 

मुस्लिम पक्ष की याचिका में हुई सुनवाई 
दरअसल, वाराणसी जिला अदालत में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने याचिका दायर की थी. इसमें ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे (ASI Survey) रोकने की मांग की गई थी. गुरुवार को जिला कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई. 

जिला कोर्ट ने दिया आदेश 
जिला कोर्ट के जज डॉ. अजय कृष्‍ण विश्वेश ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया और जिलाधिकारी को आदेश दिया कि सर्वे में मिल रहे साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए. कोर्ट का कहना है कि यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा चुका है. दोनों जगहों से खारिज कर दिया गया है. 

ये थी मुस्लिम पक्ष की मांग 
बता दें कि मसाजिद कमेटी ने याचिका में बिना फीस जमा किए ASI द्वारा ज्ञानवापी में सर्वे करने और इस संबंध में नोटिस तामील न कराए जाने की बात कही थी. कहा था कि सर्वे नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है. इसलिए ज्ञानवापी में सर्वे रोका जाए. 

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