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UPSSSC Jobs: बड़ी खबर! यूपी के कर विभाग में खाली 670 पदों पर जल्द होगी भर्ती, ये हैं पोस्ट

UPSSSC Jobs 2022: जानकारी एकत्र करने के बाद सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा. इसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को प्रस्ताव भेजा जाएगा.

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UPSSSC Jobs: बड़ी खबर! यूपी के कर विभाग में खाली 670 पदों पर जल्द होगी भर्ती, ये हैं पोस्ट
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Zee News Desk|Updated: Aug 17, 2022, 11:30 AM IST

UPSSSC Jobs: उत्तर प्रदेश के राज्य कर विभाग में 670 से ज्यादा पद खाली हैं. बताया जा रहा है कि ये सीट्स नॉन-गज़ेटेड कैटेगरी में आती हैं, जिनपर जल्द ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होने वाला है. जानकारी मिल रही है कि इनमें कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant), आशुलिपिक (Stenographer), उर्दू अनुवादक (Urdu Translator), प्रधान सहायक (Principal Assistant), वाहन चालक ग्रेड-4 (Driver Grade-4) और सेवक (Servant) आदि पद शामिल हैं. 

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पदवार डिटेल भेजने को कहा गया
जानकारी के मुताबिक, मुख्यालय की तरफ से जोन के अपर आयुक्तों (Additional Commissioners) के अलावा अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) (Additional Director, Training Institute) को अराजपत्रित कर्मचारियों (Non-Gazette Employees) की पद के हिसाब से रिपोर्ट भेजने को कहा है.

फॉर्मेट के हिसाब से मांगी गई है जानकारी
बताया जा रहा है कि इसके लिए जोनल एडिशनल कमिश्नरों को एक फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें डिपार्टमेंट में नॉन-गज़ेटेड कैटेगरी के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के साथ-साथ भरे और खाली पदों की जानकारी भरकर हेड क्वॉर्टर को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. 

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यूपीएसएसएससी को भेजा जाएगा प्रस्ताव
इसी के साथ, जैसे ही जोनवार जानकारी एकत्र कर ली जाएगी, खाली पदों को भरने के लिए यूपी सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया जाएगा. वहीं, सरकार की तरफ से जैसे ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, इसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को भर्ती कराने के लिए भेज दिया जाएगा.

अन्य जरूरी खबर:  UP PCS प्री परीक्षा रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील
उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 (PCS 2021 Pre Exam) रद्द किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई टल गई है. अब इस पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी. नियमित बेंच के नहीं बैठने के चलते मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी थी. आयोग ने मामले को लेकर जवाब दाखिल किया है. आयोग की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट (High court) की सिंगल बेंच ने तथ्यों को देखे बगैर एक तरफा फैसला दिया है. 

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