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शामली: पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत, 10 साल पुराने मामले में दोष मुक्‍त करार

शामली की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2013 से जुड़े एक मामले में सुनवाई की. इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा अदालत में पेश हुए. 

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शामली:  पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत, 10 साल पुराने मामले में दोष मुक्‍त करार
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Zee Media Bureau|Updated: Jan 24, 2023, 09:47 PM IST

शामली: यूपी के शामली की कैराना कोर्ट में मंगलवार को बीजेपी के कद्दावर नेता सुरेश राणा पेश हुए. कैराना की एमपी एमएलए कोर्ट में सुरेश राणा की 2013 के एक मामले में पेशी हुई है. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस मामले में सुरेश राणा को बरी कर दिया है. बता दें कि सुरेश राणा सहित कई नेताओं ने 2013 में एक दलित युवती से गैंगरेप के मामले में धरना प्रदर्शन कर हंगामा किया था. 

शामली कोतवाली में दर्ज था मुकदमा 
पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा सहित कई लोगों पर दंगा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगे थे. इनके खिलाफ शामली कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हुआ था. 2013 के इस मामले में मंगलवार को सुरेश राणा सहित कई लोगों की कैराना के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई है. वकीलों के बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. 

सपा सरकार ने गलत तरीके से मुकदमे थोपे  
कोर्ट ने सुरेश राणा को कोर्ट इस मामले में बरी कर दिया है. गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि 2013 में उन्होंने दलित बेटी से गैंगरेप के मामले में आवाज को बुलंद किया था, लेकिन पूर्व की सपा सरकार की तानाशाही के चलते गलत तरीके से मुकदमे थोपे गए थे जिन्हें आज न्यायालय ने खारिज कर दिया है. उन्‍होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले का स्‍वागत करता हूं. उन्‍होंने कहा क‍ि आखिरकार सत्‍य की जीत हुई है. कैबिनेट गन्ना मंत्री का यह केस कैराना के प्रसिद्ध वकील शगुन मित्तल की अगुवाई में चल रहा था. 

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