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Muzaffarnagar: BJP के पूर्व विधायक संगीत सोम बरी, निजी सुरक्षा गार्डों को कोर्ट ने दिया दोषी करार

UP News: मुजफ्फरनगर एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम को बरी कर दिया है. तकरीबन 14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. आइए बताते हैं पूरा मामला...

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Muzaffarnagar: BJP के पूर्व विधायक संगीत सोम बरी, निजी सुरक्षा गार्डों को कोर्ट ने दिया दोषी करार
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Zee Media Bureau|Updated: Mar 30, 2023, 06:01 AM IST

मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम को बरी कर दिया है. आपको बता दें कि तकरीबन 14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने संगीत सोम को बरी कर दिया है. वहीं, तत्कालीन 3 निजी सुरक्षा गार्डों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने दो-दो साल की सजा सुनाई. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दिया. आइए बताते हैं पूरा मामला. 

जब गाड़ी पलटेगी, तो पलट ही जाएगी, सभी की गाड़ियां पलटेगी: संगीत सोम
आपको बता दें कि इस दौरान संगीत सोम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बसपा और सपा सरकार में ऐसे ही झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए थे. इसके साथ ही उन्होंने अतीक अहमद को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि जब गाड़ी पलटेगी, तो पलट ही जाएगी. ऐसे सभी की गाड़ियां पलटेगी.

आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला
दरअसल, सरधना से पूर्व विधायक एवं बीजेपी नेती ठाकुर संगीत सोम ने 2009 में सपा प्रत्याशी के तौर पर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. वह दिन था 17 मार्च 2009 का जब वह सिविल थाना इलाके के मालवीय चौक पर रास्ते में 7-8 गाड़ियां रोककर बातचीत कर रहे थे. इसके बाद तत्कालीन टीएसआई हरमीत सिंह ने संगीत सोम और उनके तीन निजी सुरक्षा गार्डों पर धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया था.

तत्कालीन निजी सुरक्षा गार्ड हुए थे गिरफ्तार
इसी मामले में संगीत सोम के तत्कालीन निजी सुरक्षा गार्ड वीरेंद्र सिंह, जयपाल सिंह और कमोद सिंह को हथियारों समेत गिरफ्तार किया गया था. बताया जाता है कि इस दौरान संगीत सोम मौके से फरार हो गए थे. अब इस मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक संगीत सोम को बरी कर दिया है.

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