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शिष्या के यौन शोषण के आरोपी पूर्व राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद HC से राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

कोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले में स्वामी चिन्मयानंद की अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी... कोर्ट ने आज स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. ..

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Preeti Chauhan|Updated: Feb 06, 2023, 05:28 PM IST

मो.गुफरान/प्रयागराज: पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) को शिष्या से दुष्कर्म और धमकाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है. स्वामी चिन्मयानंद की अग्रिम जमानत याचिका की मंजूर (Approval of anticipatory bail petition)  कर ली गई है. स्वामी चिन्मयानंद ने खुद को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत की कोर्ट में मांग की थी. बता दें कि शाहजहांपुर कोतवाली में साल 2011 में स्वामी चिन्मयानंद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. 

स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद HC से राहत
गौरतलब हो कि कोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले में स्वामी चिन्मयानंद की अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने आज स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. अदालत ने याची पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को विवेचना में सहयोग का भी निर्देश दिया है.

जानें कब का है मामला!
बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद पर एक आश्रम में वर्ष  2011 में एक शिष्या को बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार करने का आरोप लगा था. इसके बाद शिष्या और उसके परिवार वालों ने शाहजहांपुर के कोतवाली थाने में आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज कराया था.धारा 376 और 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया.प्रदेश सरकार ने 9 मार्च 2018 को चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज दुराचार के केस को वापस लेने का आदेश जारी किया था. सरकार के मुकदमा वापसी का आदेश शाहजहांपुर की अदालत में दाखिल किया गया. शाहजहांपुर की कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुकदमा वापसी के फैसले को गलत माना. निचली अदालत के इस फैसले को साल 2018 में ही चुनौती दी गई.

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