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Lucknow News: UP में जल्द लागू होगा मॉडल फायर एंड इमरजेंसी एक्ट, जानिए पूरा मामला

UP News: उत्तर प्रदेश में जल्द मॉडल फायर एंड इमरजेंसी एक्ट लागू होगा. जानिए पूरा मामला...

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Lucknow News: UP में जल्द लागू होगा मॉडल फायर एंड इमरजेंसी एक्ट, जानिए पूरा मामला
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Zee Media Bureau|Updated: Nov 01, 2022, 11:48 PM IST

लखनऊ: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग और कारागार विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बेहतरी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जल्द मॉडल फायर एंड इमरजेंसी एक्ट लागू होगा. इसके अलावा कई अहम कदम भी उठाए जाएंगे.

नागरिक सुरक्षा इकाइयों का होगा पुनर्गठन
आपको बता दें कि समाज में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक सुरक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. इस समय प्रदेश के 27 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां गठित हैं. इसके अलावा सिविल डिफेंस के महत्व पर भी बात हुई. बता दें कि सभी 75 जिलों तक नागरिक सुरक्षा इकाइयों विस्तार दिया जाना आवश्यक है.

हर नगरीय निकाय में गठित होगी सिविल डिफेंस की इकाई: CM  
आपको बता दें कि यूपी की सभी नगरीय निकायों को आधार मानकर नागरिक सुरक्षा इकाइयों का पुनर्गठन किया जाए. इस प्रकार प्रदेश में साढ़े सात सौ से अधिक नागरिक सुरक्षा इकाइयां क्रियाशील हो सकेंगी. गृह विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी की जाए. नवीन इकाइयों के सुचारु क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा.

आपदा प्रबंधन एवं आपात सेवा के रूप में व्यवस्थित होगा अग्निशमन विभाग
आपको बता दें कि कैबिनेट ने हाल ही में अपने नए जेल मैन्युअल को अनुमोदित किया है. जेल सुधारों की तरफ ये महत्वपूर्ण प्रयास होगा. सीएम ने कहा कि हमें जेलों को सुधार के बेहतर केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना होगा. उन्होंने कहा कि "ओपन जेल" और "हाई सिक्योरिटी जेल" इस संबंध में उपयोगी हो सकते हैं. इस संबंध में स्थान का चिन्हित कर प्रस्ताव करें.

जेल सुधारों की ओर मुख्यमंत्री का बड़ा कदम
प्रदेश के समस्त कारागारों में 14 वर्ष की अवधि से अधिक समय से बंद कैदियों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराई जाए। सूची में बीमार, नाबालिग और महिला और दिव्यांग कैदियों का पृथक विवरण भी हो.

आपदा प्रबंधन एवं आपात सेवा के रूप में व्यवस्थित होगा अग्निशमन विभाग
आग लगने की घटना में अग्निशमन विभाग की उपयोगिता का हम सभी ने अनुभव किया है. अग्निशमन विभाग के कार्मिकों का सेवा भाव प्रेरक है. भविष्य की जरूरत को देखते हुए अग्निशमन विभाग को आपदा प्रबंधन एवं आपात सेवा के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है. केंद्र सरकार के मॉडल बिल ऑन मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, 2019 की तर्ज पर राज्य के मॉडल फॉयर एन्ड इमरजेंसी बिल तैयार किया जाए.

अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
आपको बता दें कि बहुमंजिली इमारतों में प्रत्येक दशा में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति के अनुरूप भवन स्वामी द्वारा हर छह माह के अंतराल पर सेल्फ सर्टिफिकेशनरी व्यवस्था, भवनों के प्रकार के अनुसार फायर सेफ्टी ऑफिसर का प्रावधान और वार्षिक थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था को लागू किया जाए. फायर फाइटर्स की सुरक्षा व उच्चस्तरीय अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता के लिए एक विशेष निधि-कोष की स्थापना के प्रयास हों. 

इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से शहरों की सुरक्षा
आपको बता दें कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत स्थापित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से शहरों की सुरक्षा व्यवस्था स्मार्ट हुई है. अंतर्विभागीय समन्वय के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन करते हुए अधिकाधिक शहरों को सेफ सिटी बनाने की कोशिश करनी होगी. इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें.

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