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लखनऊ में बिल्डिंग गिराने के मामले में हाईकोर्ट ने LDA को फटकारा, स्टे के बावजूद एक और इमारत ध्वस्त

लखनऊ के हजरतगंज में 2016 में एलडीए की अनुमति के बाद बनाई गई थी बिल्डिंग. एलडीए को अचानक आई गिराने की याद. जानें पूरा मामला. 

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लखनऊ में बिल्डिंग गिराने के मामले में हाईकोर्ट ने LDA को फटकारा, स्टे के बावजूद एक और इमारत ध्वस्त
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Zee Media Bureau|Updated: Nov 15, 2022, 05:43 PM IST

LDA Demolition Drive : यूपी की राजधानी में पिछले दिनों रेरा और लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की मंजूरी के बाद हजरतगंज में बनाए गए यजदान बिल्‍डर्स की सोसायटी को गिरा दिया गया था. यहां फ्लैट की रजिस्ट्री के साथ लोग रहने भी लगे थे. मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एलडीए (LDA) को फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने एलडीए से जवाब मांगा है. 

तमाम सवालों को लेकर कोर्ट सख्‍त 
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को एलडीए को तलब किया. कोर्ट ने एलडीए से कहा कि जब इमारत बन रही थी तो आप कहां थे. इसे रोकने के लिए एलडीए की तरफ से क्‍या कदम उठाए गए. किन शर्तों पर जमीन लीज पर ली गई. तमाम सवालों को लेकर कोर्ट ने एलडीए से कार्रवाई का ब्‍योरा मांगा है. साथ ही कोर्ट ने बिल्डिंग के ध्‍वस्‍तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है. मामले में कल यानी बुधवार को फिर सुनवाई होगी. 

2016 में एलडीए ने अप्रूव किया था 
बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज याजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग को 14 नवंबर को ध्वस्तीकरण का काम किया गया. बिल्डिंग के मालिक एसएम याजदान और तमाम आवंटी बिल्डिंग के बाहर जुटे थे. मालिक का कहना है 2016 में एलडीए ने इस बिल्डिंग को अप्रूव किया. यह बिल्डिंग रेरा से भी अप्रूव है और 36 लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करा ली थी. लोगों को बिजली का कनेक्शन भी मिल गया. 6 साल से बिल्डिंग बन रही थी, तब अधिकारियों को इसके अवैध होने का याद नहीं आया, अब एकाएक पुलिस पहुंची और यहां रह रहे 6 परिवारों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया. इस पूरी इमारत में कुल 48 फ्लैट हैं. 

विपुलखंड में स्‍टे के बाद मकान गिराया 
वहीं, मंगलवार को एलडीए ने गोमतीनगर के विपुलखंड में भी एक मकान पर बुलडोजर चलाया. बताया है कि मकान को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा था. कोर्ट के स्‍टे के बावजूद एलडीए ने इस मकान को गिरा दिया. इस मामले में भी एलडीए की कार्रवाई पर विरोध किया जा रहा है. उधर, एलडीए के अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं.  

लेवाना होटल के बाहर नोटिस चस्पा
एक अन्‍य मामले में एलडीए ने लेवाना होटल के बाहर नोटिस चस्पा किया है. 16 दिन के अंदर खुद होटल को तोड़ने को कहा है. ऐसा न करने पर एलडीए ने होटल को तोड़ने का नोटिस दिया है. बता दें कि होटल में पिछले महीनों आग लगने की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी. अग्निकांड के बाद एलडीए ने इसे गिराने को कहा है.   

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