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Lakhimpuri Kheri Timeline: आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, पढ़ें कब-कब क्या हुआ!

Ashish Mishra gets Bail in Lakhimpur Kheri Case :  UP के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों की मौत के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना   

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Lakhimpuri Kheri Timeline: आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, पढ़ें कब-कब क्या हुआ!
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Zee News Desk|Updated: Jan 25, 2023, 01:49 PM IST

Ashish Mishra gets Bail in Lakhimpur Kheri Case : सुप्रीम कोर्ट 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुनाया.   लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बुधवार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने 25 जनवरी को ये फैसला सुनाया. लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा को SC ने कुछ शर्तों के साथ अंतरिम ज़मानत दे दी है.

शीर्ष अदालत ने 19 जनवरी को मिश्रा की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि मुकदमा खत्म होने तक किसी को जेल में रखना सही नहीं है. बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया था, जिसमें आशीष मिश्रा को आरोपी बनाया गया है.  बता दें कि आशीष मिश्रा 1 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है. 

Ashish Mishra Bail : आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली , लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में राहत

 

 

टाइम लाइन के जरिए जानें कुछ मुख्य बातें कि अब तक क्या-क्या हुआ

3 अक्टूबर 2021: लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया में सैकड़ों किसान तीन कृषि कानूनों (three agricultural laws) को लेकर विरोध कर रहे थे. इसी दौरान सड़क पर चल रहे किसानों को तेज रफ्तार एसयूवी कार महिंद्रा थार ने रौंद दिया था. इस हादसे में चार किसानों समेत एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने थार में आग लगा दी और उसमें सवार तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोप था कि किसानों को रौंदने वाली दो कारों के मालिक केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा थे. 

4 अक्टूबर 2021: घटना पर दो एफआईआर तिकुनिया पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई. किसानों की ओर से शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि घटना 'पूर्व नियोजित' थी और साजिश केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्र द्वारा रची गई थी.

10 अक्टूबर 2021: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू हुई. 

12 अक्टूबर 2021: आशीष मिश्र को घटना स्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएशन कराया गया. फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर एक गाड़ी से दो खाली .315 बन्दूक के कारतूस बरामद किए. आशीष अपने वाहन में खाली कारतूसों की मौजूदगी के बारे में नहीं बता सके. आशीष पर किसानों पर गोली चलाने का आरोप था.

15 अक्टूबर 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आशीष मिश्रा की राइफल सहित चार हथियार बरामद किए गए थे.पुलिस रिपोर्ट में आरोपित 20 लोगों में से 13 को गिरफ्तार किया गया.

16 अक्टूबर 2021: घटना में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप ने कहा कि एसआईटी जांच में पाया गया कि उनके भाई को एक कार से कुचल दिया गया था और किसानों द्वारा नहीं मारा गया था. 

15 नवंबर 2021: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अधिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ SIT को अपग्रेड करने और उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए एक रिटायर्ड जज को शामिल करने का निर्देश दिया.

3 जनवरी 2022: SIT ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ 5000 पेज का चार्जशीट दाखिल की. 

10 फरवरी 2022: आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने जमानत दी. कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया. 

16 फरवरी 2022: जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्र जेल से रिहा हो गए. 

15 मार्च 2022: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत का मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा.

18 अप्रैल 2022: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र की जमानत रद्द कर दी. सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा दी गई जमानत निरस्त करते हुए आशीष मिश्र को एक सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया.

19 जनवरी  2023:  सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

25 जनवरी  2023: सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

 

WATCH: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

 

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