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Irfan Solanki Bail rejected : इरफान सोलंकी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, दी ये दलील

Irfan Solanki Bail rejected : समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज कर दी है.

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Irfan Solanki : सपा विधायक इरफान सोलंकी (फाइल फोटो)
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Amrish Kumar Trivedi|Updated: Jan 19, 2023, 01:48 PM IST

Irfan Solanki Bail Plea rejected : समाजवादी पार्टी विधायक (SP MLA) इरफान सोलंकी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इरफान सोलंकी फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं. उन्हें कानपुर (Kanpur) में एक महिला के मकान पर कब्जे को लेकर मामला दर्ज किया था. उसके बाद फर्जी आधार कार्ड के इस्तेमाल समेत कई अन्य केस दर्ज किए गए हैं.

हाईकोर्ट ने कहा, अभियुक्त प्रभावशाली
जानकारी के मुताबिक, कानपुर जाजमऊ अग्निकांड मामले में इरफ़ान सोलंकी की ज़मानत याचिका हाइकोर्ट ने ख़ारिज की. उन्होंने कहा, अभियुक्त प्रभावशाली है. वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है. ग्वालटोली थाने के मुक़दमा संख्या 198 22 में न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. हलफ़नामा और जवाब दाखिल करने को चार सप्ताह का समय दिया है.

दर्जनों मुकदमे दर्ज
उल्लेखनीय है कि मकान पर कब्जे वाले केस के बाद इरफान सोलंकी पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं. उनकी गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे अन्य लोग भी खुद को पीड़ित बताते हुए सामने आए हैं, जिन्होंने पहले एफआईआर दर्ज नहीं करवाई.हालांकि इरफान सोलंकी का कहना है कि वो बेगुनाह हैं और उन्हें जबरन राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है.

अखिलेश यादव मिलने पहुंचे थे
इरफान सोलंकी से कानपुर जेल में मुलाकात करने समाजवादी पार्टी प्रमुख औऱ पूर्व मुख्यमंत्री इरफान सोलंकी भी पहुंचे थे. इसके कुछ दिनों बाद इरफान सोलंकी को सीतापुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया. जहां पहुंचने के दौरान उनकी आंखों में आंसू आने का वीडियो भी वायरल हुआ था.  

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