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Hardoi: पत्नी और नौकर के बीच थे अवैध संबंध, पति ने साथ देखा तो कर दी हत्या, 5 साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Hardoi News: हरदोई (Hardoi) में अवैध संबंधों का विरोध करने पर नौकर के साथ मिलकर पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पांच साल बाद दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जानिए क्या है पूरा मामला..

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 Hardoi: पत्नी और नौकर के बीच थे अवैध संबंध, पति ने साथ देखा तो कर दी हत्या, 5 साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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Zee Media Bureau|Updated: Aug 18, 2022, 03:11 PM IST

Hardoi News/आशीष द्विवेदी: हरदोई में नौकर के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 5 साल पहले नौकर के साथ अवैध संबंधों का विरोध करने पर महिला ने नौकर के साथ मिलकर पति की गला घोटकर और बांके से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी थी. 

क्या है पूरा मामला 
दरअसल, 22 जून 2017 को शहर की आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले मनीष श्रीवास्तव की रस्सी से गला घोटकर और सिर पर बांके से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी. मनीष की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया था. 

पत्नी और नौकर के बीच हो गए थे अवैध संबंध
इस मामले में पुलिस का कहना था कि मनीष ने घटना से 9 साल पहले आवास विकास कॉलोनी निवासी शीतल वर्मा के साथ प्रेम विवाह किया था. मृतक पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल में रहता था. जहां वह डीजे चलवाने का कारोबार करता था. उसका काम उसका नौकर राहुल कश्यप निवासी चंदीपुरवा देखता था. इस दौरान घर आते जाते नौकर राहुल के मृतक की पत्नी शीतल वर्मा के साथ अवैध संबंध हो गए थे. 

साथ देख लेने के बाद नौक-पत्नी ने मिलकर कर दी हत्या
घटना वाले दिन सुबह दोनों को एक साथ देख लेने पर मनीष ने इसका विरोध किया था. जिसके बाद शीतल ने रस्सी से गला कसकर और राहुल कश्यप ने सिर पर बांके से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी. हत्या के बाद  मर्डर को हादसा करार देने के लिए दोनों उसका शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ. 

पूछताछ में कबूल किया जुर्म
पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था. पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया बांका, रस्सी और तमंचा व कारतूस बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया था. सिविल लाइन निवासी मृतक की मां मायारानी श्रीवास्तव ने नौकर राहुल और बहू शीतल वर्मा के खिलाफ बेटे की हत्या का मामला दर्ज कराया था. 

कोर्ट ने जुर्माना सहित सुनाई 5 साल की सजा
अभियोजन पक्ष की तरफ से संजीव सिंह ने मुकदमे से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. पांच साल के बाद अपर सत्र न्यायाधीश निरुपमा विक्रम की अदालत ने नौकर राहुल और मृतक की पत्नी शीतल वर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही शीतल वर्मा पर 25 और राहुल कश्यप पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

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