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ज्ञानवापी केस में अर्जी सुनने योग्य है या नहीं, लखनऊ बेंच को सुनाना था फैसला, इस कारण से टली सुनवाई

 ज्ञानवापी में शिवलिंग (Shivling) के दावे वाली जगह को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी. याचिका में मांग की गई है कि ज्ञानवापी में जो कुछ मिला है उसकी सच्चाई का पता लगाया जाए.  जांच के लिए समिति बनाई जाए या आयोग का गठन किया जाए. 

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ज्ञानवापी केस में अर्जी सुनने योग्य है या नहीं, लखनऊ बेंच को सुनाना था फैसला, इस कारण से टली सुनवाई
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Updated: Jun 13, 2022, 01:41 PM IST

लखनऊ: आज सबकी नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ में बेंच पर टिकी थीं. आज ज्ञानवापी मामले की हाईकोर्ट में दायर अर्जी सुनने योग्य है या नहीं इस पर लखनऊ बेंच आज अपना फैसला सुनाने वाली थी. लेकिन ये फैसला आज एक जज के अनुपस्थित रहने के कारण टल गया है. 

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ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई टली
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद आज 13 जून की तारीख़ दी थी. लेकिन दो सदस्य बेंच में एक जज के अनुपस्थित होने की वजह से मामले का फ़ैसला टल गया है.  याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक पांडे ने आज ये जानकारी दी. वकील अशोक पांडेय की याचिका में कोर्ट से समिति बनाकर विवादित आकृति की जांच कराने की मांग की गई थी. फ़िलहाल कोर्ट को ये तय करना है कि इस याचिका पर विचार किया जा सकता है या नहीं.

दाखिल की गई थी याचिका
बता दें कि ज्ञानवापी में शिवलिंग (Shivling) के दावे वाली जगह को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी. याचिका में मांग की गई है कि ज्ञानवापी में जो कुछ मिला है उसकी सच्चाई का पता लगाया जाए.  जांच के लिए समिति बनाई जाए या आयोग का गठन किया जाए. शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 2 जजों की वैकेशनल बेंच में मामले की सुनवाई हुई थी जिस पर आज फैसला आना था.

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