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Farrukhabad: बंदी ने दी जेलर को धमकी- 'मैं तुम्हें नहीं छोडूंगा, सब जानता हूं कि तेरे दो बच्चे हैं और वह कहां रहते हैं'

UP News: फर्रुखाबाद में कैदी द्वारा जेलर को धमकी देने का मामला सामने आया है. जेलर नें इस मामले में मुकदमा भी पंजीकृत कराया है.

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Farrukhabad Police
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Zee Media Bureau|Updated: Mar 21, 2023, 10:46 AM IST

अरुण सिंह/फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फर्रुखाबाद में कैदी द्वारा जेलर को धमकी देने का मामला सामने आया है. फर्रुखाबाद जेल में तलाशी लेने पर तिलमिलाये बंदी नें जेलर को देख लेनें की धमकी दी है. इसके बाद जेलर नें इस मामले में मुकदमा भी पंजीकृत कराया है. फिलहाल, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है. आइए बताते हैं पूरा मामला.

दरअसल, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ के जेलर बद्री प्रसाद नें एफआईआर दर्ज कराया है. जेलर ने बताया कि उन्हें सेन्ट्रल जेल में विचाराधीन बंदी दिलीप मिश्रा पुत्र रामगोपाल मिश्रा निवासी मोहल्ला लवायन कलां ने धमकी दी. थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज का ये बंदी उच्च सुरक्षा बैरक द्वितीय में निरुद्ध है. बीते 18 अप्रैल 2023 को बंदी दिलीप विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट प्रयागराज के समक्ष पेशी पर गया था. उसी समय रात में लगभग 22.25 बजे उसने पेशी से वापस लौटा. इस दौरान गेटकीपर मोहित तिवारी द्वारा उन्हें फोन पर बताया गया कि विचाराधीन बंदी दिलीप मिश्रा पेशी से वापस आ गया है.

मामले की सूचना मिलने पर मेरे द्वारा चीफ हेड वार्डर सतेन्द्र सिंह और हवलदार शिव कुमार मौर्य, हेड जेल वार्डर को बुलाकर अपने समक्ष तृतीय गेट पर सीसीटीवी कैमरे के सामने बंदी दिलीप मिश्रा की तलाशी कराई गई. इस मामले में जेलर नें बताया की बंदी दिलीप मिश्रा तलाशी का विरोध किया. साथ ही उन लोगों के साथ अभद्रता करने लगा. इसके बाद तलाशी कराकर उसे जेल में भेज दिया गया.

इसके बाद कारागार के नियंत्रण कक्ष पर दोबारा बन्दी की तलाशी ली गई. जहां तलाशी करने पर कैदी सुरक्षा कर्मी विकास कुमार जेलवार्डर एवं दोनों हेडवार्डरों से अभद्रता करते हुए जोर-जोर से चिल्लाने लगा. मैंने वहां पहुंचकर उसे समझाया और नियमानुसार तलाशी कराई. इसके बाद बंदी को समझाकर नियंत्रण कक्ष से उच्च सुरक्षा बैरक की तरफ भेज दिया गया.

उच्च सुरक्षा बैरक की तरफ जाते समय बंदी दिलीप मिश्रा ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं तुमको छोडूंगा नहीं. मैं सब जानता हूं कि तेरे दो बच्चे हैं. और वह कहां रहते हैं. बंदी द्वारा यह भी कहा गया कि मैं तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाकर हाईकोर्ट में खिचवा लूंगा. तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है. कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस नें मामले में 332, 353, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है. जांच सेंट्रल जेल चौकी इंचार्ज जगदीश वर्मा को दी गई है.

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