trendingNow/india/up-uttarakhand/uputtarakhand01207031
Home >>Uttar Pradesh

गोवध के आरोपी को एक महीने गायों की सेवा और गोशाला में एक लाख रुपये देने की शर्त पर मिली जमानत

याची का कहना था कि वह निर्दोष है, पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है. उसके पास से कोई बरामदगी नहीं की गई है. जो बरामदगी दिखाई गई है, उसके स्वतंत्र गवाह नहीं है. वह 3 अगस्त 2021 से जेल में बंद है. केस का ट्रायल शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है. वह हर तरह का सहयोग करेगा. 

Advertisement
गोवध के आरोपी को एक महीने गायों की सेवा और गोशाला में एक लाख रुपये देने की शर्त पर मिली जमानत
Stop
Zee Media Bureau|Updated: Jun 03, 2022, 08:05 PM IST

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवध कानून के तहत गिरफ्तार बरेली भोजीपुरा थाना क्षेत्र के सलीम उर्फ कालिया की सशर्त जमानत मंजूर कर लिया है. कोर्ट ने याची के वायदे के मुताबिक उसे रिहा होने के एक माह के भीतर बरेली की पंजीकृत गोशाला में एक लाख रुपए जमा करने के साथ ही एक महीने तक गोशाला में गाय की सेवा करने का निर्देश दिया है.

शर्तों का नहीं किया गया पालन तो निरस्त होगी जमानत
कोर्ट ने कहा है कि यदि शर्तों का पालन नहीं किया गया तो जमानत निरस्त करने का आधार होगा. इसके अलावा कोर्ट ने कई अन्य शर्तें भी लगाई है. जस्टिस शेखर कुमार यादव की एकलपीठ ने आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. 

याची ने खुद को बताया निर्दोष, जमानत की स्वतंत्रतता का नहीं करेगा दुरुपयोग
याची का कहना था कि वह निर्दोष है, पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है. उसके पास से कोई बरामदगी नहीं की गई है. जो बरामदगी दिखाई गई है, उसके स्वतंत्र गवाह नहीं है. वह 3 अगस्त 2021 से जेल में बंद है. केस का ट्रायल शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है. वह हर तरह का सहयोग करेगा. जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा. इससे पहले कोर्ट पहली जमानत अर्जी खारिज कर चुका है.

याची की तरफ से यह दूसरी जमानत अर्जी दी गई थी. जिसे कोर्ट ने आरोपी द्वारा एक लाख रुपये गोशाला में जमा करने व गोशाला में गायों की एक माह सेवा करने का आश्वासन देने पर मंजूर कर लिया है. 

WATCH LIVE TV

 

Read More
{}{}