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BAGPAT: बागपत में 12 फीट लंबे सांप को मारकर गांव में घुमाने वाले पर हुई FIR, हो सकती है लंबी जेल

(BAGPAT) उत्तर प्रदेश से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ रही हैं. जहां एक युवक ने पहले तो सांप की हत्या की और बाद में उसे गली-गली घुमाया. घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.

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BAGPAT: बागपत में 12 फीट लंबे सांप को मारकर गांव में घुमाने वाले पर हुई FIR, हो सकती है लंबी जेल
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Zee Media Bureau|Updated: Jan 10, 2023, 06:25 PM IST

कुलदीप चौहान/बागपत:(BAGPAT) उत्तर प्रदेश से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ रही हैं. जहां एक युवक ने पहले तो सांप की हत्या की और बाद में उसे गली-गली घुमाया. घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. वीडियो को संज्ञान में लेकर वन अधिकारी ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करदी है. 

यह था मामला 
यूपी के बागपत में थाना छपरौली क्षेत्र के अंतर्गत शबगा गांव का है. जहां रामशरण के मकान में 12 फिट लंबा सांप निकला था. जिसे गांव के एक युवक ने भाले की मदद से जान से मार दिया. सांप के मर जाने के बाद उसे डंडे पर रख कर गांव की गली-गली घुमाया. इस पूरे प्रकरण की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. मामले की जांच में जुटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी. 

गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज 
वन अधिकारी हेमंत कुमार सेठ ने जानकारी देते हुए बताया कि सांप को मारने के आरोप में आरोपी युवक के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. जिसके बाद से युवक की तलाश जारी है. जल्द आरोपी को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.  

जानिए क्या है वन्य जीव सरक्षण कानून ?
वन्य जीव सरक्षण कानून सरकार ने वर्ष 1972 में पारित किया था. इस कानून का उद्देश्य जानवरों पर हो रहे अत्याचार और जीवों के मास,खाल के व्यापार को रोकना था. इस कानून के तहत आरोपी को पहली बार पकड़े जाने पर कम से कम 10,000रु का जुर्माना और 3 साल का कठोर कारावास (जो की बढ़ाकर 7 तक किया जा सकता है). वहीं दूसरी बार इस तरीके के अपराध करने पर 3 से 7 साल का कठोर कारावास और 25,000रु जुर्माने का प्रावधान है. 

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