Home >>Uttar Pradesh

Atala violence: अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की पत्नी की याचिका पर सुनवाई टली, घर ध्वस्तीकरण को कोर्ट में दी चुनौती

Atala violence: घर ध्वस्तीकरण को परवीन फातिमा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है. मोहम्मद जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने याचिका में खुद के नाम घर होने का दावा किया है. घर को गैरकानूनी तरीके से ध्वस्त करने का पीडीए पर आरोप लगाया है. 

Advertisement
Atala violence: अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की पत्नी की याचिका पर सुनवाई टली, घर ध्वस्तीकरण को कोर्ट में दी चुनौती
Stop
Zee Media Bureau|Updated: Jul 07, 2022, 02:39 PM IST

प्रयागराज: अटाला हिंसा  (Atala Hinsa) के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर आज यानी 7 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई नहीं हो सकी. अब अगले हफ्ते याचिका पर सुनवाई हो सकती है. घर ध्वस्तीकरण को परवीन फातिमा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है. मोहम्मद जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने याचिका में खुद के नाम घर होने का दावा किया है. घर को गैरकानूनी तरीके से ध्वस्त करने का पीडीए पर आरोप लगाया है. 

दोबारा घर बनवाने की मांग
इसके अलावा याचिका में कोर्ट से पीडीए को दोबारा घर बनाने का निर्देश देने की मांग की है. साथ ही घर बनाए जाने तक रहने के लिए सरकारी आवास उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की है. बता दें, कोर्ट में सरकार और पीडीए की तरफ से जवाब दाखिल हो चुका है. जिसके मुताबिक पीडीए और सरकार ने अवैध तरीके से घर के निर्माण की बात कही है. पीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई की बात कही है. फिलहाल मामले को लेकर अगली सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है. 

पीडीए ने अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड के घर को किया था ध्वस्त
बता दें, 10 जून को प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने मोहम्मद जावेद को मास्टरमाइंड मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 12 जून को पीडीए ने उसके घर को अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने 12 जून को ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटिशन दाखिल की थी. लेटर पिटिशन में भी उन्होंने पूरी कार्रवाई को गैर कानूनी बताया था. हालांकि जावेद की पत्नी के लेटर पिटिशन को कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए प्रॉपर पिटिशन दाखिल करने का निर्देश दिया था. 

WATCH live TV

 

{}{}