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सरकार की इस योजना में बजट के पहले कर लें निवेश, बेटी बनेगी करोड़पति, आयकर में भी मिलेगी छूट

Sukanya Samridhi Yojana: बेटी की पढ़ाई लिखाई और उसके विवाह आदि का खर्च उठाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना एक शानदार विकल्प है. इस योजना में निवेश से न केवल बेटी के लिए अच्छा खासा पैसा प्राप्त होता है बल्कि आयकर में भी छूट मिलती है. अनुमान तो यह भी लगाया जा रहा है कि इस बार के बजट में इस स्कीम का विस्तार कर इस पर ब्याज वृद्धि का ऐलान किया जा सकता है. 

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सरकार की इस योजना में बजट के पहले कर लें निवेश, बेटी बनेगी करोड़पति, आयकर में भी मिलेगी छूट
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Pradeep Kumar Raghav |Updated: Jul 02, 2024, 06:04 PM IST

Sukanya Samridhi Yojana: घर में बेटी के जन्म के साथ ही माता-पिता को उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी की चिंता होने लगती हैं, लेकिन बेटियों की पढ़ाई और उनके विवाह के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं. ऐसी ही एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना. इस योजना में अगर आप हर साल एक लाख रुपये निवेश करते हैं केवल 15 साल के निवेश में ही आपकी बेटी करोड़पति हो जाएगी. हालांकि निवेश किया हुआ पैसा ब्याज समेत 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही प्राप्त होता है. और इस योजना में अगर आप बजट से पहले ही निवेश करना शुरू कर देते हैं तो आपको अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकता है क्योंकि सरकार इस योजना का विस्तार करते हुए ब्याज की दर बढ़ा सकती है.

आइये अब आपको इस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं. 

सुकन्या समृद्धि योजना क्या है.
सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा बेटियों के शिक्षण और विवाह के लिए शुरू की गई एक छोटी बचत योजना है. यह योजना 22 जून 2016 को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी.

सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ

 * उच्च ब्याज दर: इस योजना में जमा राशि पर वर्तमान में 7.6% की वार्षिक ब्याज दर मिलती है, जो बाजार में अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक है. 
 * कर लाभ: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत, इस योजना में किए गए योगदान पर कर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है. 
* जमा राशि, ब्याज और परिपक्वता राशि सभी कर मुक्त हैं. 
* आंशिक निकासी: बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, आप जमा राशि का 50% आंशिक रूप से निकाल सकते हैं.
 * विवाह:  बेटी के 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर या उसकी शादी होने पर, पूरी जमा राशि निकाली जा सकती है. 
 * मृत्यु लाभ: यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी जमा राशि प्राप्त कर सकता है.

सुकन्या समृद्धि योजना की पात्रता
 * इस योजना में केवल भारतीय नागरिक की बेटियां ही नामांकित हो सकती हैं.
 * एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों के लिए खाता खोला जा सकता है.
 * जन्म के समय या 10 वर्ष की आयु तक की बेटियां इस योजना में नामांकित हो सकती हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कैसे खोलें
* इस योजना का खाता किसी भी अधिकृत बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है.
 * खाता खोलने के लिए, आपको बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का पहचान प्रमाण और पता प्रमाण जमा करना होगा.
 * न्यूनतम जमा राशि ₹250 है और आप अपनी सुविधानुसार जितनी भी राशि जमा कर सकते हैं. 
 * अधिकतम जमा राशि ₹1.5 लाख प्रति वर्ष है.

आयकर में रिबेट
 * आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत, आप इस योजना में किए गए योगदान पर अधिकतम ₹1.5 लाख तक की कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं.
 * यह कटौती आपके कर योग्य आय से की जाएगी, जिससे आपकी कर देनदारी कम होगी.
 * कर कटौती का दावा करने के लिए, आपको फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा करना होगा.

यह योजना बेटियों के शिक्षण और विवाह के लिए एक उत्कृष्ट बचत योजना है. यह योजना कर लाभ भी प्रदान करती है, जो इसे और अधिक आकर्षक बनाती है.
अधिक जानकारी के लिए:
 * आप https://transformingindia.mygov.in/scheme/sukanya-samriddhi-yojana/ पर जा सकते हैं.
 * आप अपने नजदीकी बैंक या डाकघर से भी संपर्क कर सकते हैं.

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