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UP Politics: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर चलेगा गैंगस्टर का मुकदमा, हाईकोर्ट ने वाराणसी के कांग्रेस प्रत्याशी को क्यों दिया झटका

UP Politics: उत्तर प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज. गैंगस्टर मामले में कांग्रेस नेता अजय राय को लगा बड़ा झटका. नहीं लगेगी रोक. पढ़िए पूरी खबर...

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Rahul Mishra|Updated: May 18, 2024, 05:03 PM IST

UP Lok Sabha Election:  लोकसभा चुनावों के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की गैंगस्टर मामले में ट्रायल पर रोक लगाने व अपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह आदेश कहते हुए कहा है कि इस मामले की ट्रायल पर रोक लगाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है. 

आपराधिक इतिहास को देखकर किया मना
आपको बता दें कि अजय राय समेक अन्य के खिलाफ वाराणसी के चेतगंज थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है. इसलिए हाईकोर्ट ने अजय राय के आपराधिक इतिहास को देखते हुए गैंगस्टर मामले के ट्रायल पर रोक व आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इंकार कर दिया है. हालांकि अजय राय द्वारा की गई दायर याचिका में अजय राय ने हाईकोर्ट में कहा कि जिस केस के आधार पर उनपे गैंगस्टर का मुकदमा लगा है उस केस के वादी से उसका समझौता हो गया है.

2011 में हुई थी चार्जशीट दाखिल
आपको बता दें कि अजय राय के इस केस का ट्रायल वाराणसी के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट चल रहा है. इस केस में पुलिस ने चार्जशीट 28 अक्टूबर 2011 को दाखिल की थी. ज्ञात हो कि 2010 में अजय राय और चार अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 448, 511, 323,504, 506, 120 बी और सेक्शन 7 आफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, व सेक्शन 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट में वाराणसी के चेतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. हालांकि, बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था.

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