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Paytm: पेटीएम पर बड़ा ऐक्शन, RBI ने खाते, वॉलेट और फास्टैग भुगतान पर लगाई रोक

RBI Action on Paytm Payments Bank: आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में जमा/टॉप-अप स्वीकार करने को लेकर रोक लगाई है. 

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Zee News Desk|Updated: Jan 31, 2024, 06:14 PM IST

RBI Action on Paytm Payments Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने दिग्गज कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर नए कस्टमर जोड़ने का प्रतिबंध लगा दिया है. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में जमा/टॉप-अप स्वीकार करने को लेकर रोक लगाई है. 

ऑडिट रिपोर्ट में नियमों का उल्लंघन करने की बात
केंद्रीय बैंक ने बुधवार को कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बैंक कई सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है. इसी वजह से ऐसा किया गया है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगे प्रतिबंध के बाद कस्टमर अपने खाते में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही आरबीआई ने वॉलेट, फास्टटैग और एनसीएमसी कार्ड को भी टॉप अप नहीं किया जा सकेगा. हालांकि, पैसा निकालने की अनुमति कस्टमर को दी गई है.

क्या होंगे बदलाव?
29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में कोई नई जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी. केवल ब्याज, कैशबैक या रिफंड हो सकता है. बैंक ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित अपने खातों में शेष राशि को बिना किसी प्रतिबंध के निकालने या उपयोग करने की अनुमति है. वे अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक ऐसा कर सकते हैं. 

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