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Ghazipur News: मुख्‍तार का करीबी माफ‍िया अंगद राय दोषी करार, 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी को गाजीपुर के एससी एसटी कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में सजा सुनाई है. कोर्ट के आदेश अनुसार दोनों माफियाओं को ... पढ़िए पूरी खबर...

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Rahul Mishra|Updated: Jun 10, 2024, 03:22 PM IST

Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी को गाजीपुर के एससी एसटी कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में सजा सुनाई है. मुख्तार के ये दोनों करीबी गाजीपुर जिले के टॉप टेन अपराधियो में शुमार हैं. अंगद राय व गोरा राय नाम माफियाओं को कोर्ट ने 5- 5 साल की सजा सुनाई है. गाजीपुर के SC/ST एक्ट कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए दोनों को सजा दी है. 

यह है पूरा मामला 
गाजीपुर कोर्ट ने यह फैसला 22 अप्रैल 2009 में गाजीपुर जेल में बंद एक बंदी के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में सुनाया है. अंगद और गोरा ने वहां एक कैदी के साथ मारपीट करने के साथ जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया था. अंगद राय व गोरा राय पर ग़ाज़ीपुर जेल की बैरक नंबर 10 में रहते हुए, झाड़ू नहीं लगाने पर जितेंद्र राम नाम के कैदी को मारा था. 

दर्ज हुआ मुकाबला
इस पूरे मामले के गवाह प्रमोद गिरी उर्फ पप्पू गिरी को गवाही न देने के लिए दोनों आरोपियों ने जोन से मारने की धमकी भी दी थी. इसके बाद मामले के गवाह पप्पू गिरी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद पप्पू गिरी को पुलिस सुरक्षा देकर न्यायलय में बयान दर्ज कराया गया था. फैसले से पहले हुई सुनवाई में गाजीपुर कोर्ट के न्यायाधीश शक्ति सिंह ने SC/ST एक्ट के अंतर्गत अंगद राय को दोषी ठहराते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. आपको बता दें कि बिहार जिला कारागार से अंगद राय को वर्चुअली पेश किया गया था. 

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