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Prayagraj News: क्या है FIR को लेकर 14 दिनों का नया कानून, यूपी में वकील क्यों फिर हड़ताल पर उतारू

UP News: यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने भारत सरकार द्वारा लागू कए गए नए तीनों कानूनों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कोर्ट के गेट नंबर ... वकीलों का कहना है कि ये सभी कानून ... पढ़िए पूरी खबर ... 

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Rahul Mishra|Updated: Jul 06, 2024, 11:58 PM IST

Prayagraj News: यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने भारत सरकार द्वारा लागू कए गए नए तीनों कानूनों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कोर्ट के गेट नंबर 3 पर नारेबाजी करते हुए नए कानूनों को भारत की जनता के खिलाफ बताया है. वकीलों के अनुसार इन कानूनों से आम जनता का उत्पीड़न बढ़ जाएगा और पुलिस अपनी मनमानी ज्यादा करेगी. वकीलों के धरना प्रदर्शन में शामिल सभी अधिवक्ताओं का कहना है कि तीनों कानूनों में जनविरोधी प्रावधान है. इन प्रावधानों में शामिल धारा 173 उपधारा 3 नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार पुलिस मुदकदमा दर्ज करने के पहले प्रारंभिक जांच के लिए तहरीर को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है.

आम जनता के खिलाफ हैं कानून
वकीलों का कहना है कि सभी नए कानून आम जनता के खिलाफ हैं. इनकी वजह से जनता को जल्दी से जल्दी न्याय नहीं मिल सकेगा और पुलिस की मनमानी इन कानूनों की वजह से बढ़ जाएगी. इनके साथ ही बाकी अन्य प्रावधान भी जनता के विरोधी, क्रूर व पुलिस राज को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ावा देते हैं.  

ये अधिवक्ता रहे मौजूद
इस धरना प्रदर्शन के मौके पर अधिवक्ता विनय प्रताप सिंह, यूनियन के अध्यक्ष अरविंद कुमार राय, यशवंत सिंह राधेश्याम द्विवेदी, जितेन्द्र कुमार सिंह उर्फ जीतू यादव, अनुभव द्विवेदी, राजकिशोर यादव, धर्मेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह यादव, आशुतोष तिवारी, राजीव कुमार, कमलेश रतन यादव आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे.

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