trendingNow/india/up-uttarakhand/uputtarakhand01602836
Home >>उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव

UP nagar Nikay Chunav 2023: अप्रैल में यूपी निकाय चुनाव: OBC आयोग ने CM योगी को सौंपी सर्वे रिपोर्ट, आज कैबिनेट की लगेगी मुहर!

UP Nagar Nikay Chunav Update:  OBC आयोग ने गुरुवार शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ को 350 पेज की रिपोर्ट सौंप दी है। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट पेश की जाएगी...  

Advertisement
UP nagar Nikay Chunav 2023: अप्रैल में यूपी निकाय चुनाव: OBC आयोग ने CM योगी को सौंपी सर्वे रिपोर्ट, आज कैबिनेट की लगेगी मुहर!
Stop
Preeti Chauhan|Updated: Mar 10, 2023, 06:08 AM IST

UP Nagar Nikay Chunav Update: यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. OBC आयोग ने गुरुवार शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ को 350 पेज की रिपोर्ट सौंप दी है. शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट पेश की जाएगी.  यूपी में निकाय चुनाव का मामला हाईकोर्ट गया था, जिसके बाद कोर्ट ने नए सिरे से सर्वे करा कर चुनाव कराने का निर्देश दिया था.

सोमवार को सबमिट की जाएगी रिपोर्ट, अप्रैल में निकाय चुनाव होना तय
यूपी में निकाय चुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने नए सिरे से सर्वे करा कर चुनाव कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करके 31 मार्च से पहले सभी ज़िलों में दौरा कर शासन को रिपोर्ट देने को कहा था. आयोग ने तय तारीख़ से पहले शासन को रिपोर्ट सौंप दी है. अब यूपी सरकार इस सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर नई आरक्षण सूची जारी करेगी. उस आरक्षण सूची के मुताबिक़ नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा. सोमवार को रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट की जाएगी अप्रैल में निकाय चुनाव होना तय है.

यूपी सरकार इस सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर नई आरक्षण सूची जारी करेगी. आरक्षण सूची के मुताबिक नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा. जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. माना जा रहा है कि अप्रैल में निकाय चुनाव हो सकते हैं. आचार संहिता भी लागू हो सकती है.

जानिए क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि पिछले साल 27 दिसंबर को हाईकोर्ट से यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा था. उस समय कोर्ट ने राज्य सरकार की उस ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था जिसके दम पर निकाय चुनाव करवाने की तैयारी थी.कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया गया और उसके बिना ही चुनाव की घोषणा की गई.

कोर्ट ने सरकार को ये भी कहा था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है. उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. वहां सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. सर्वोच्च न्यायालय ने जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके कामकाज के लिए विशेष समिति बनाने की बात भी कही है.

Rashifal 10 March 2023: मंगलवार का दिन इन राशियों के लिए रहेगा शानदार, ये दो जातक रहेंगे परेशान, पढ़ें आज का राशिफल

 

Read More
{}{}