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यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में आज भी फैसला नहीं आया, रोक जारी रहेगी

UP Nagar Nikay Chunav 2022 : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट में आज भी फैसला नहीं आया, रोक जारी रहेगी

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Amrish Kumar Trivedi|Updated: Dec 22, 2022, 04:28 PM IST

UP Nagar Nikay Chunav 2022 : यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आई है. हाईकोर्ट में आज फिर नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले में समयाभाव के चलते टली सुनवाई.  हाईकोर्ट (HC)अब कल 23 दिसंबर को फिर इस मामले पर करेगा सुनवाई, हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर तक फिर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगाई रोक कायम रखी है. सरकार पर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण प्रक्रिया को न अपनाने का आरोप लगा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को पालन न करने का आरोप है. हाईकोर्ट ने बीते 12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर पहली बार रोक लगाई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर करीब 51 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इसमें सरकार पर ट्रिपल टेस्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है. कोर्ट में लगातार मामले की सुनवाई टलने के बीच अगर 23 दिसंबर को भी फैसला नहीं आता है, तो मामला अटक सकता है. हाईकोर्ट में विंटर वैकेशन यानी शीतकालीन अवकाश के कारण आरक्षण पर निर्णय ऐसे में अटक सकता है. 

अगर ऐसा होता है तो नगर निकाय चुनाव जनवरी से मार्च के महीनों में कराना संभव नहीं हो पाएगा. जनवरी में कड़ाके की ठंड और फिर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के कारण शायद ही सरकार औऱ निर्वाचन आयोग चुनाव करा सके. ऐसे में चुनाव अप्रैल-मई तक टल सकता है. 

ऐसे में संभावना है कि यूपी में निकाय चुनाव अप्रैल से पहले नहीं हो पाएंगे. इस बीच कोविड के फिर उभरते संकट से भी मौजूदा समय में चुनाव प्रचार की इजाजत देना औऱ भीड़ जुटाने पर भी सवाल उठ सकते हैं. ऐसे में मार्च में बजट सत्र के बाद ही चुनाव कराने का फैसला किया जा सकता है. 

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