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Madhumita Shukla Murder Case: मधुमिता की बहन ने अमरमणि की रिहाई के खिलाफ खोला मोर्चा, बोली- '20 साल के संघर्ष की लाज रखे सरकार'

Madhumita Shukla Murder Case: अमरमणि त्रिपाठी और मधु मणि की पूर्व रिहाई को लेकर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने खुलकर विरोध किया है.

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madhumita shukla murder case  (फाइल फोटो)
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Padma Shree Shubham|Updated: Aug 25, 2023, 01:20 PM IST

Madhumita Shukla Murder Case: पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु मणि की हो रही समय से पूर्व रिहाई को लेकर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला खुलकर विरोध कर रही हैं. इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है और इस फैसले को चुनौती दी है. निधि शुक्ला ने इस रिहाई को लेकर कहा है कि अमरमणि और मधुमणि ने जब सजा ही नहीं काटी तो रिहाई की बात कहां से आई. उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अधिकारियों ने उनके अच्छे आचरण की झूठी रिपोर्ट लगाई है. इसमें सरकार और अधिकारियों की मिली भगत है. निधि शुक्ला ने आगे कहा है कि गवर्नर साहब को भी भ्रमित कर आदेश को रातोंरात जारी किया गया. निधि शुक्ला ने डर जताते हुए कहा है कि मेरी या फिर मेरे परिवार को अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वही होगा जिसने रिहाई के आदेश को जारी किया है. निधि ने कहा है कि हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ है. निधि शुक्ला ने कहा है कि मेरे 20 सालों के संघर्ष की आप लोग कुछ लाज रख लीजिए. 

निधि शुक्ला ने और क्या कहा?
निधि शुक्ला ने कहा है कि रिहाई नितांत गलत है. उन्होंने कहा कि- मेरे पास जो आरटीआई के कागज हैं वो साबित करते हैं कि अमरमणि-मधु मणि हरिद्वार के कैदी थे वो हरिद्वार गए ही नहीं. इसीलिए जब सजा काटी ही नहीं तो रिहाई किस बात की. उन्होंने कहा कि उस जगह रहना मेरे लिए कितना दुश्वार है जहां पर अधिकारी भ्रष्ट हैं, गलत कागज लगा रहे हैं. इतनी निष्ठा अमरमणि के प्रति कि जानते हैं कि 25 तारीख को सुनवाई होनी है और 24 तारीख की रात में आदेश आ जाता है.

वहीं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद अमरमणि त्रिपाठी और मधु मणि त्रिपाठी की रिहाई पर नहीं रोक लगाई है. हालांकि, यूपी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर एक नोटिस भी जारी किया है. जानकारी दे दें कि मधुमिता की हत्या में शरीक होने के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को गोरखपुर जिला जेल में उम्र कैद की सजा मिली है, दोनो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.

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